Delhi Women Commission: महिला आयोग से हटाए गए 223 कर्मचारी, LG विनय सक्सेना के जारी किए आदेश, जानिए पूरा मामला

Delhi Women Commission: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग पर सख्ती कार्रवाई की है। उन्होंने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकालने का आदेश दिया है।

Update: 2024-05-02 06:24 GMT

Delhi Women Commission: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग पर सख्ती कार्रवाई की है। उन्होंने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकालने का आदेश दिया है। इन कर्मचारियों की नियुक्त को लेकर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी।

उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश में दिल्ली महिला आयोग एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग में सिर्फ 40 कर्मचारियों के पद ही स्वीकृत हैं, वहीं दिल्ली महिला आयोग के पास ठेके के कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है।

कर्मचारियों को रखने की नहीं ली थी इजाजत। दिल्ली महिला आयेाग के एडिशनल डायरेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। आदेश में ये भी कहा गया है कि फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपें गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है।

लोकसभा चुनाव के बीच की गई कर्मचारियों की छुट्टी के बारे में जानकारी मिली है। उपराज्यपाल ने महिला आयोग के कर्मचारियों पर डंडा चलाया है जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। वहीं दिल्ली में अभी मतदान नहीं हुआ है। इस बीच दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया गया है। यह फैसला दिल्ली की राजनीति में तनाव पैदा कर सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अक्सर अधिकारों को लेकर विवाद होता है।

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