Delhi New Year Celebration : गोवा हादसे के बाद दिल्ली सख्त : क्रिसमस-न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी समेत जानें पूरा गाईडलाइन

Delhi New Year Celebration: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है।

Update: 2025-12-13 08:43 GMT

Delhi New Year Celebration : गोवा हादसे के बाद दिल्ली सख्त : क्रिसमस-न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी समेत जानें पूरा गाईडलाइन

Delhi New Year Celebration : नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड (Fire Tragedy) से सबक लेते हुए, दिल्ली के आबकारी विभाग (Excise Department) ने शहर के सभी क्लबों, रेस्टोरेंटों और बारों में होने वाली पार्टियों में सभी तरह के पटाखों के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है।

Delhi New Year Celebration : यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि साल 2025 के समापन और 2026 के स्वागत के भव्य आयोजन सुरक्षा मानकों के साथ हों और गोवा जैसी दर्दनाक घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

गोवा अग्निकांड

यह बड़ा फैसला गोवा के एक लोकप्रिय नाइट क्लब में हुई हृदय विदारक घटना के ठीक बाद आया है, जहाँ लगी भीषण आग में कम से कम 25 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। इस त्रासदी ने पूरे देश के मनोरंजन स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

दिल्ली आबकारी विभाग ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जश्न के माहौल में सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। दिल्ली के होटल, क्लब, रेस्टोरेंट (HCR) लाइसेंस धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें।

पटाखों पर जीरो टॉलरेंस की नीति

10 दिसंबर, 2025 को जारी किए गए आधिकारिक आदेश में, आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को स्पष्ट और कड़ी चेतावनी दी है। निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है परिसरों के भीतर किसी भी प्रकार के पटाखे, चाहे वे पारंपरिक आतिशबाजी (Traditional Firecrackers) हों या इलेक्ट्रिक पटाखे (Electric Crackers), पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।"

इसका अर्थ है कि अब दिल्ली की न्यू ईयर पार्टियों में रोशनी और ध्वनि के लिए पटाखों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। यह नियम विशेष रूप से बड़े आयोजनों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ अत्यधिक भीड़ और बंद जगह में आतिशबाजी से आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

फायर सेफ्टी अनिवार्य, NOC पर जोर

पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ, आबकारी विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों के लिए फायर सेफ्टी (अग्निशमन सुरक्षा) नियमों के कड़े अनुपालन को भी अनिवार्य कर दिया है।

वैध फायर एनओसी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी लाइसेंस धारकों की फायर एनओसी (No-Objection Certificate) हर हाल में वैध और नवीनीकृत होनी चाहिए। सभी फायर सेफ्टी सिस्टम, जैसे कि स्प्रिंकलर, फायर एक्सटिंग्विशर, और अलार्म सिस्टम, को पूरी तरह से कार्यशील अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी समय निरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आदेश विशेष रूप से उन लगभग 950 रेस्टोरेंट, बार और क्लबों पर लागू होगा जो दिल्ली आबकारी विभाग के साथ पंजीकृत हैं। इनमें से 90 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह सख्ती अनिवार्य है।

उल्लंघन पर सीधा लाइसेंस रद्द

आबकारी विभाग ने नियमों के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में पटाखों का उपयोग करते हुए या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए पाया जाता है, तो दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 और नियम 2010 के तहत तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित (Suspended) या स्थायी रूप से रद्द (Cancelled) किया जा सकता है। यह चेतावनी दर्शाती है कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की ढील या बहाना इस बार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह फैसला दिल्ली में जश्न के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जहाँ सुरक्षा अब चमक-दमक से अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह सुनिश्चित करेगा कि शहर एक सुरक्षित और ज़िम्मेदार तरीके से नए साल का स्वागत करे।

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