Delhi Liquor Case: नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राहत, न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ी

Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे. दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है.

Update: 2023-12-22 11:49 GMT

Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे. दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है. इस आदेश का मतलब है कि मनीष सिसोदिया अब जेल में ही न्यू ईयर मनाएंगे. मनीष सिसोदिया इस मामले में सह आरोपी हैं और लंबे समय से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं.

दरअसल, आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके मद्देनजर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की. दिल्ली शराब घोटाले मे आरोपी मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से चार्जशीट के डाक्यूमेंट्स की जांच/मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर किए जाने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया. सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई दफ्तर जाकर डाक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं. कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी को आदेश दिया कि आरोपियों को चार्जशीट की DVD फॉर्मेट मे भी कॉपी सप्लाई करें. कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि आपलोग मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी करना चाहते हैं. इसके बाद राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी.

बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को फरवरी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले, वह अरविंद केजरीवाल सरकार में उपमुख्यमंत्री थे. उनके पास कई अन्य विभाग भी थे. हाल में उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बीते दिनों मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से 6 घंटे तक मिलने की अनुमति मिली थी.

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