Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ट्रायल होगा शुरू, 6 महिला पहलवानों ने लगाया था आरोप
Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में कुछ नई हलचल हुई है। महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे।
Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में कुछ नई हलचल हुई है। महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आज इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354A, 506/1 के तहत आरोप तय किए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत में यह सुनवाई हो रही है। आरोप तय होने के बाद यह बृजभूषण शरण सिंह की पहली पेशी थी।
6 महिला पहलवानों के आरोप
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने का आदेश दिया था। कुल 6 महिला खिलाड़ियों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। आज इस मामले में अदालती कार्रवाई का दिन था।
बृजभूषण सिंह ने आरोप मानने से किया इनकार
कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि आपके खिलाफ कुल 7 धाराओं में आरोप लगे हैं। क्या आप अपनी गलती मानना चाहते हैं? इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "कोई सवाल ही नहीं है, जब कोई गलती की ही नहीं तो मानना कैसा।" अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा।
कोर्ट ने बृजभूषण के सहयोगी विनोद तोमर से कहा कि आपके खिलाफ धमकाने के लिए IPC की धारा 506 लगी है। क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? इस पर तोमर ने कहा, "सारे आरोप झूठे हैं। कभी किसी को ना घर पर बुलाया, ना ही धमकाया। अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करें तो मेरे पास सारे सबूत हैं।"
कोर्ट की कार्रवाई
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव से पूछा कि क्या आप आगे की बहस करना चाहेंगे? श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत सारे दस्तावेज मांगे गए हैं, इसलिए सुनवाई आज नहीं हो सकती। बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने कहा, "हमने मामले में CDR मांगी है। हमारा कहना है कि जो भी विदेश के आरोप हैं, उस पर बृजभूषण शिकायतकर्ता के साथ उनके होटल में नहीं ठहरे थे और दिल्ली के जो आरोप हैं, उस पर हमारा कहना है कि तब बृजभूषण सिंह दिल्ली में ही नहीं थे। हमें उनके आने-जाने और ठहरने से संबंधित जानकारी और CDR चाहिए।" कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील से मांगे गए दस्तावेजों पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 जून को 2 बजे होगी।