MP Transfer Policy: 15 अगस्त के बाद हटेगा तबादलों से बैन, फिर बड़ी संख्या में होंगे ट्रांसफर...

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Update: 2024-07-30 11:41 GMT

MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है. मोहन सरकार 15 दिनों के लिए तबादलों पर लगे बैन को हटा सकती है. 15 अगस्त के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर से प्रतिबंध हट जाएगा.  

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी की पूरी तैयारी कर ली है. नई पॉलिसी को लेकर सीएम सचिवालय और जीएडी के अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है. नई ट्रांसफर पॉलिसी को मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा. बताया जा रहा है 15 अगस्त के बाद हटेगा.

ट्रांसफर पॉलिसी लागू होते ही तबादलों से बैन हट जाएगा. बैन कितने दिन के लिए प्रतिबंध हटेगा इसको लेकर कोई समय तय नहीं हुआ है. प्रतिबंध हटने के बाद थोकबंद प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए जाएंगे. वहीँ कई जिलाें के कलेक्टर, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में  उच्च स्तरीय अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके अलावा थाना प्रभारियों, तहसीलदारों और पटवारियों का तबादला होगा.  

बता दें, पिछली सरकार में 15 जून से 30 जून तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई थी. जिलों के अंदर प्रभारी मंत्रियों और जिलों के बाहर मंत्रियों की अनुमति के अनुसार तबादले किए गए थे. लेकिन मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं सौंपा गया था. तो ऐसे में इस बार मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही है. 

पूर्व मुखयमंत्री शिवराज सिंह की सरकार की तबादले नीति के अनुसार 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10 प्रतिशत से ज्यादा स्‍थानांतरण नहीं किए गये थे. किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से ज्यादा ट्रांसफर नहीं किये गए थे. 

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