MP Teacher Recruitment 2024: शिक्षक भर्तीः नंबर अधिक होने के बाद भी OBC और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में सलेक्ट न करने पर हाई कोई ने मांगा डीपीआई से जवाब

MP Teacher Recruitment 2024: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस भेजा है. यह नोटिस अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों के अनारक्षित वर्ग में भर्ती नहीं लेने के मामले में है.

Update: 2024-04-03 06:27 GMT

MP Teacher Recruitment 2024: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस भेजा है. यह नोटिस अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों के अनारक्षित वर्ग में भर्ती नहीं लेने के मामले में है. मामले में हाईकोर्ट ने कुछ दिनों के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. 

लाखों अभ्यार्थियों की भर्ती होल्ड 

जानकारी के मुताबिक़, जबलपुर की अंकिता पटेल, दतिया के श्रीराम झा, मंदसौर की सुधा चौधरी समेत 150 उम्मीदवारों ने भर्ती नहीं होने के मामले में याचिका दायर की है. ये विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग हैं. अच्छे अंक आने के बावजूद इनकी भर्ती नहीं की गयी है. इसपर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने करीब 150 याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा है. जिसमे उन्होंने 13 फीसदी ओबीसी और 13 प्रतिशत सामान्य वर्ग के विभिन्न भर्तियों में लाखों अभ्यार्थियों को होल्ड किये जाने की बात कही है. 

56 हजार से अधिक पद रिक्त

उन्होंने कहा राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में एक हजार से अधिक ओबीसी के अभ्यर्थियों को होल्ड कर दिया गया है. जबकि प्राथमिक शिक्षकों के 56 हजार से अधिक पद रिक्त हैं. इसके बावजूद ओबीसी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं करके उनके ही वर्ग में चयन किया गया है. इतना ही नहीं इन मेरिटोरियस अभ्यर्थियों से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है. जो कि गलत है. इसमें आयुक्त डीपीआई की लापरवाही साफ़ पता चलती है. 

हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस 

इसे लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस विवेक अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग  के प्रमुख सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण (DPI) कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. अन्य  पिछड़ा वर्ग के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं किये जाने पर जवाब माँगा है.

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