MP Constable Suspended: बैंड नहीं बजाना पुलिसवालों को पड़ा भारी, एक साथ 25 कॉन्स्टेबल सस्पेंड, कहानी जान उड़ जायेंगे होश

MP Constable Suspended:मध्य प्रदेश से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहाँ एक साथ 25 पुलिस जवान को सस्पेंड किया गया है.

Update: 2024-08-02 05:16 GMT
MP Constable Suspended: बैंड नहीं बजाना पुलिसवालों को पड़ा भारी, एक साथ 25 कॉन्स्टेबल सस्पेंड, कहानी जान उड़ जायेंगे होश

IPS Vikas Kumar Suspended

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MP Constable Suspended: मध्य प्रदेश से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहाँ एक साथ 25 जवान को सस्पेंड किया गया है. वजह ये कि जवानो ने 15 अगस्त को होने वाली परेड में बैंड बजाने से मना कर दिया. ये मामला अब कोर्ट पहुंच चूका है. 

25 कॉन्स्टेबल सस्पेंड 

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के पांच जिले मंदसौर, रायसेन, खंडवा, हरदा और सीधी जिले के 25 कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. 15 अगस्त की परेड के लिए सभी जिलों के एसपी ने अपने अपने जिलों में पुलिसकर्मियों की सहमति बैंड प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आरक्षकों को आदेश दिए थे. लेकिन कॉन्स्टेबल ने बैंड बजाने से मना कर दिया. जिसके बाद उन्हें आदेश का पालन नहीं करने पर निलंबित कर दिया गया है.

निलंबित किए गए पुलिस आरक्षकों में सबसे ज्यादा मंदसौर के है. मंदसौर जिले के 10 पुलिस कॉन्स्टेबलों को सस्पेंड किया गया है. जबकि रायसेन में 5,सीधी के 3, खंडवा के 4 और हरदा के 3 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है. इस मामले में पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. आरक्षकों कहना है कि बिना पुलिसकर्मियों की सहमति बैंड प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आदेश जारी किये गए है.

इससे पहले भी मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, नीमच, शिवपुरी, शाजापुर, देवास जिलों के 29 पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर कोर्ट ने हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि संगीत देवदूतों की भाषा है. पुलिस बैंड के गठन का फैसला कम्यूनिटी पुलिसिंग को ध्यान में रखकर किया है. ये पुलिस जवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया. 

सीएम मोहन यादव ने दिए थे पुलिस बैंड के आदेश 

बता दें, साल 2023 में सीएम मोहन यादव ने हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए आदेश जारी किया था. जिसके तहत हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना की जानी है. आदेश में कहा गया था कि जो भी जवान बैंड दल जॉइन करने के इच्छुक हों, उनके ही नाम की सूची ही आगे बढ़ाई जाए. जवान के सहमति से ही उसे पुलिस बैंड शामिल किया जाए. 

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