Jabalpur High Court: हाई कोर्ट ने सीएस व डीजीपी से कहा: चार घंटे के भीतर बदजुबान मंत्री के खिलाफ दर्ज करे एफआईआर,पढ़िए क्या है मामला...

Jabalpur High Court: कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ चार घंटों में एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश जबलपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिए हैं।

Update: 2025-05-14 12:41 GMT

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Jabalpur High Court: जबलपुर। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जबलपुर हाई कोर्ट ने दिए हैं। प्रदेश के डीजीपी और महाधिवक्ता को 4 घंटे के भीतर अपराध दर्ज करने कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी गई थी।

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को टारगेट करते हुए बिना उनका नाम लिए उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था। मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि हमने पाकिस्तानी आतंकियों की बहन को भेज कर तबाह कर दिया। मंत्री के बयान का वीडियो सामने आते ही देशभर में बवाल मच गया और मंत्री के खिलाफ छत्तीसगढ़ समेत देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ।

विवाद बढ़ता देख भाजपा ने मंत्री के बयान को निजी बताया और पार्टी से इस बयान का कोई समर्थन नहीं होना बोल पल्ला झाड़ लिया। विवादों को देखते हुए मंत्री विजय शाह ने भी अपने बयान को लेकर माफी मांग ली थी। पर उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा भी प्रदर्शन कर मंत्री के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की।

जबलपुर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान में

जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश दिए है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के भीतर एफआईआर करवाने के निर्देश डीजीपी और महाधिवक्ता को दिए हैं।

हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 4 घंटे के भीतर मंत्री के खिलाफ किसी भी स्थिति में अपराध दर्ज हो जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को रखी है। वही हाई कोर्ट की आदेश के बाद प्रदेश के राजनैतिक हलको में सरगर्मी बढ़ गई है।

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