Jolly LLB 3 Song Controversy: बॉलीवुड मूवी 'Jolly LLB 3' पर विवाद, रिलीज से पहले ही खड़ा हुआ ये बखेड़ा, HC में पहुंचा मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जॉली एलएलबी 3 फिल्म के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों और न्यायपालिका की कथित आपत्तिजनक छवि पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को आवश्यक पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है।

Update: 2025-09-10 08:43 GMT

(NPG file photo)

भोपाल। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 3 की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन रिलीज़ से पहले ही इसे कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में फिल्म के एक गाने 'भाई वकील है' को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि, यह फिल्म न्यायपालिका और वकालत के पेशे को अपमानित करती है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले प्रांजल तिवारी ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि, फिल्म के गाने में वकील की ड्रेस पहने हुए एक्टर नाच रहे हैं, जो वकालत के गंभीर और सम्मानजनक पेशे का मज़ाक उड़ाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गाने में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो अपमानजनक और अश्लील हैं। इससे न सिर्फ वकीलों की भावनाएँ आहत होती हैं, बल्कि युवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि, यह सब सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5-बी का उल्लंघन है, जो आपत्तिजनक दृश्यों और शब्दों के इस्तेमाल को रोकता है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक अहम फैसला भी दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के निर्माता-निर्देशक जयंती पाहवा को भी इस केस में शामिल करना होगा, क्योंकि उनके बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।

कोर्ट ने इस जनहित याचिका में राज्य सरकार, प्रमुख सचिव गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष को भी पार्टी बनाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी, जो फिल्म की रिलीज़ से कुछ दिन पहले ही है।

पहले भी खारिज हो चुकी है ऐसी ही याचिका

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। उस याचिका में भी गाने पर न्यायपालिका को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि, जबलपुर हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। क्या कोर्ट फिल्म के निर्माता-निर्देशकों की दलीलें सुनेगा और क्या फिल्म पर कोई रोक लगेगी? फिलहाल, फिल्म की टीम और दर्शकों की निगाहें 12 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।

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