लॉकडाउन ब्रेकिंग : जारी की गयी केंद्र सरकार की तरफ से अब नयी गाइडलाइन….इन जोन में करना होगा कंप्लीट मार्केट लाकडाउन….. जानिये क्या कुछ कहा गया है नये दिशा निर्देश में

Update: 2020-11-30 10:49 GMT

नयी दिल्ली 30 नवंबर 2020। कोरोना वायरस महामारी के बीच दुकानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी. केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजारों को संचालित करने की अनुमति है.

जारी किए गए दिशा-निर्देशों में केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है. इसके आलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है.

हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों को कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ दुकान का संचालन करने के लिए कहा गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वो दिशा-निर्देशों को लागू करने के संबंध में मार्केट ओनर एसोशिएसन से संपर्क भी करेगा.

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार मार्केट एसोशिएसन को कोरोना वायरस से एहतियात बरतने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की निगरानी के लिए एक उप समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है. दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर नियम लागू में बाजार खुद से विफल नजर आते हैं तो वैकल्पिक दिनों पर बाजार खोलने या फिर बंद करने जैसे एहतियात सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं. यह उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां कोरोना का खतरा ज्यादा है.

Tags:    

Similar News