राजधानी में किराएदारों की संपूर्ण जानकारी पंद्रह दिनों के भीतर थानों में जमा करना अनिवार्य: प्रारुप किया गया जारी.. छिपाई जानकारी तो धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही

Update: 2021-10-01 05:40 GMT

रायपुर,1 अक्टूबर 2021। राजधानी में किराएदारों की समग्र जानकारी देना अब अनिवार्य होगा। राजधानी पुलिस ने इसके लिए पंद्रह दिन की मियाद तय की है, पंद्रह दिनों के भीतर यदि निश्चित प्रारूप में जानकारी नहीं पहुँची या कि यह पाया गया कि जानकारी छुपाई गई तो धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
राजधानी पुलिस के हर थाने में इस के लिए निर्धारित प्रारूप मौजुद है, जो निःशुल्क प्राप्त हो सकता है, इसके साथ साथ इसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, जिसके लिए यूज़र को छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा।
कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने कहा
”राजधानी व्यस्ततम और घनी रिहाइश का इलाक़ा है, यह असंभव नहीं कि दिगर ज़िलों और राज्यों के फ़रार अपराधी/आरोपी पहचान छुपाकर ना रह सकें,कई अपराध ऐसे ही कारणों से होते हैं। इस पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से हमने हर किराएदार की जानकारी माँगी है, इन जानकारियों की तस्दीक़ भी की जाएगी,यदि पाया गया कि जानकारी नहीं दी गई या कि छुपाई गई तो कार्यवाही भी करेंगे”

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