तबलीग जमात पर हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, निजामुद्दीन मरकज से कितने लोग आए और वे उनके संपर्क में यहां कितने लोग आए…17 अप्रैल को संख्या बताएं

Update: 2020-04-13 15:38 GMT

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बिलासपुर,13 अप्रैल 2020। कोविड 19 संक्रमण के संदर्भ में निज़ामुद्दीन से जूड़े तबलीग जमात से जुड़े लोगों की पहचान और उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का संपूर्ण ब्यौरा राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने माँगा है। कोर्ट ने यह जानकारी भी माँगी है कि संख्यात्मक रुप से बताईए कि इन लोगों से जो कि निज़ामुद्दीन से लौटे तबलीग जमात के हैं, उनसे कितने लोग संपर्क में आए।
इस मसले को लेकर दायर परिवाद में 159 लोगों के तबलीग से जुड़े होने का दावा करते हुए वायरल सूची के साथ हाईकोर्ट में परिवाद पेश किया गया था और माँग की गई थी कि, इन सबका पता लगा जाए।
इस पर राज्य ने तबलीग जमात को लेकर पृथक सूची होने की जानकारी देते हुए कोर्ट से कहा कि ऐसे लोगों की संख्या 105 है और राज्य ने आवश्यक कदम उठा लिए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रफूल्ल भारत ने दलील को गलत बताया है कि, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने मीडिया को बयान दिया है कि इन 157 में कई लोग अभी लापता है।
इस पर हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार बताए कि कितने ऐसे तबलीगी जमात के लोग है, जो निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे.. उनकी पूरी संख्यात्मक सूची दें और यह भी संख्यात्मक सूची में बताएँ कि कितने लोग संपर्क में आए।
हाईकोर्ट ने सत्रह अप्रैल को यह संख्यात्मक सूचियाँ शपथ पत्र के साथ माँगी है।

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