सरकार ने सीनियर IPS अधिकारी पर की कार्रवाई, 23 साल पहले BDO की हत्या मामले में बरती थी लापरवाही, अब सैलरी प्रमोशन पर लगी रोक

Update: 2020-12-09 02:31 GMT

नईदिल्ली 9 दिसबंर 2020। बिहार में एक आईपीएस अधिकारी पर 23 साल बाद हत्या के मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए चार वेतन वृद्धियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी भवनाथ झा की हत्या से जुड़ा है। सीनियर आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडेय के सैलरी प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। दो बार के सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ अब इन्हें नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि दो बार के वेतन वृद्धि पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में बिहार के सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल (DG) के पद पर सेवारत IPS अधिकारी अरविंद पांडेय पर एक मामले में कार्रवाई करते हुए उनकी वर्तमान सैलरी पर भी मुश्किलें बढ़ा दी गई है.

वर्तमान सैलरी से पिछले दो बार के वेतन वृद्धि को भी काटने का आदेश दिया गया है. इस मामले में मंगलवार की शाम बिहार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है. इस मामले में सरकार को UPSC का भी साथ मिला है.

बता दें कि मामला करीब 23 साल पुराना 1997 का है. जब बिहार और झारखंड अलग नहीं थे. उस समय आईपीएस अरविंद पांडेय पलामू जिले के एसपी की भूमिका में थे. एक घटना में नक्सलियों ने मनातू के तत्कालिक बीडीओ भावनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसमें कार्रवाई को लेकर अरविंद पांडेय के उपर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था. उनके उपर इस मामले में लंबे समय से डिपार्टमेंटल जांच चल रही थी. जिसपर सरकार ने अब जाकर कार्रवाई की है.

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