Chhattisgarh Police Caveat ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ पुलिस से जुड़े इस मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में लगाया कैविएट, जाने क्या है मामला
Chhattisgarh Police Caveat छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया है।
Chhattisgarh Police Caveat रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य पुलिस में बड़े स्तर पर ट्रांसफर करने की तैयारी में है। इसमें सिपाही से लेकर निरीक्षक रैंक तक के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इस बात का संकेत सरकार की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक कैविएट से मिल रहा है।
सरकार की तरफ से बिलासपुर हाई कोर्ट में दाखिल कैविएट (Chhattisgarh Police Caveat) में सरकार ने कोर्ट को बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए आयोग के मापदंडों के अनुसार पुलिस वालों का ट्रांसफर किया जाना है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दे सकते हैं। प्रशासनिक आधार पर पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है जो लम्बे समय से अपने गृह नगर और एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। ऐसी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति/प्रस्तावित याचिकाकर्ता याचिकाओं के माध्यम से उक्त स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय न्यायालय का रुख कर सकते हैं और इसके खिलाफ अंतरिम आदेश के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं।
इसलिए, यह कैविएट (Chhattisgarh Police Caveat) प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भारत के चुनाव आयोग के दिनांक 02.06.2023 के निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार जारी किए जाने वाले स्थानांतरण आदेशों के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने की स्थिति में, न्याय के हित में किसी भी अंतरिम / स्थगन / सुरक्षात्मक आदेश पारित करने से पहले कैविएटर / छत्तीसगढ़ राज्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।