बड़ी खबर: 19 गांवों की जमीनों की खरीदी-बिक्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक, ये है वजह

Update: 2022-08-02 14:17 GMT

रायपुर। रायपुर जिले के अभनपुर और आरंग ब्लॉक के अंतर्गत 19 गांवों की जमीन की खरीदी बिक्री पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने अभनपुर और आरंग के एसडीएम को निर्देंशित कर दोनों अनुभागों के 19 गांवों की जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन और डायवर्सन पर रोक लगा दी है। इन गांवों की जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। कलेक्टर ने अभनपुर और आरंग एसडीएम को इसके लिए तत्काल कार्यवाही शुरू करने के निर्देंश भी दिए हैं।

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुंबई-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क पर दुर्ग-रायपुर बाईपास सड़क का निर्माण किया जाना है। चार और छह लेन की यह सड़क छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 किलोमीटर लंबी होगी। यह सड़की राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारागांव में समाप्त होगी। रायपुर जिले में सड़क की कुल लम्बाई 48.73 किलोमीटर होगी। इस सड़क में अभनपुर अनुभाग के 17 और आरंग संभाग के 2 गांवों की भूमि का अर्जन किए जाना प्रस्तावित है।

इन गांवों में खरीदी बिक्री पर रोक

परियोजना से प्रभावित सत्रह गांव- अनुभाग अभनपुर- बकतरा, विरोदा, भेलवाडीह, डोमा, झाकी, केन्द्री, खट्टी, कोलर, कुर्रू, मोखेतरा, नवांगांव, पचेड़ा, पलौद, परसदा, तर्रा, टेकारी, डगेतरा। अनुभाग आरंग- अकोलीकला, लिंगाडीह।

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