Maternity Leave: CG मातृत्‍व अवकाश का नया सर्कुलर: अब इन्‍हें भी मिलेगा इस योजना का लाभ, देखें- लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश..

Maternity Leave: सरकारी और उससे संबंधित संस्‍थानों में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्‍व अवकाश दिया जाता है। यह नियम पुराना है, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने इसको लेकर फिर एक नया सर्कुलर जारी किया है।

Update: 2024-05-17 13:52 GMT

Maternity Leave: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में मातृत्‍व अवकाश का नियम अविभाजित मध्‍य प्रदेश के समय से लागू है। देश में इसको लेकर 1961 में कानून बना था। राज्‍य बनने के बाद भी प्रदेश में अविभाजित मध्‍य प्रदेश में 1965 में बना मातृत्‍व लाभ नियम 1965 को लागू रखा गया है। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने 15 मई को एक और आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी के साथ ही किस भी एजेंसी के माध्‍यम से विभाग में कार्यरत महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।

संचालनालय की तरफ से राज्‍य के शिक्षा विभाग के सभी संयुक्‍त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ ही प्राचार्यों, कार्यालय प्रमुखों, अनुदान प्राप्‍त, गैर अनुदान प्राप्‍त और अशासकीय शिक्षण संस्‍थानों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 11 सितंबर 2017 के आदेश में यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि शासन के नियंत्रणाधीन स्‍थापनाओं में कार्यरत महिला कर्मचारी चाहे वह सीधे नियोजित हो अथवा किसी भी एजेंसी के माध्‍यम से या संविदा नियमों के तहत नियोजित हो उन्‍हें मातृत्‍व लाभ अधिनियम 1961 के समस्‍त प्रावधानों का ली प्राप्‍त होगा।




 


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