Cg Yuktiyuktakaran: DPI ने DEO और JD को दी चेतावनी, अलग-अलग पत्र जारी कर काउंसिलिंग के संंबंध में दिया ये आदेश

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर प्रदेशभर में प्रक्रिया चल रही है। डीईओ शिक्षकों की काउंसिलिंग की तैयारी में व्यस्त हैं तो शिक्षकों का संगठन शिक्षा साझा संगठन के बैनर तले विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी बीच सोमवार को डीपीआई कार्यालय से एक साथ दो चिट्ठी चली। इसमें काउंसिलिंग को लेकर संभागीय संयुक्त संचालकों को प्रदेशभर के डीईओ को जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है।

Update: 2025-06-02 12:48 GMT
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बिलासपुर। सोमवार को DPI कार्यालय से काउंसिलिंग को लेकर एक साथ दो आदेश जारी किए। पहली चिट्ठी प्रदेशभर के संभागीय संयुक्त संचालकों के लिए जारी की गई है। इसमें डीपीआई ने लिखा है कि वर्तमान में शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। शासन द्वारा पूर्व में जारी पत्र का हवाला देते हुए लिखा है कि पूर्व में जारी निर्देश के पेज क. 6 के विन्दु छः अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन के बिन्दु क. 6 को एक बार फिर पढ़ने के लिए कहा है। इसके पीछे अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग के पहले दिशा निर्देशों का पालन करने और किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति को दूर करना माना जा रहा है। डीपीआई ने आगे लिखा है कि जिला स्तर पर अतिशेष शिक्षकों एवं व्याख्याताओं की पदस्थापना के पश्चात् जिला समिति द्वारा शेष शिक्षकों एवं व्याख्याताओं की सूची आपको प्रेषित की जायेगी। आप सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से चर्चा कर अतिशेष शिक्षकों एवं व्याख्याताओं की सूची तथा रिक्त पदों की सूची प्राप्त कर लेवें। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार काउंसलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करें।



काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिए बनानी होगी समिति-

डीपीआई ने अपने पत्र में लिखा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया हेतु अपने स्तर पर समिति गठन करना होगा। जिले में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वही प्रक्रिया संभाग स्तर भी अपनाना है। डीपीआई ने साफ लिखा है कि 07 जून 2025 तक पदस्थापना आदेश अनिवार्यतः जारी करनी होगी।

डीईओ के लिए जरुरी निर्देश-

डीपीआई ने संभागीय संयुक्त संचालकों को लिखे पत्र में डीईओ को निर्देशित किया है कि शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के विषयवार एवं विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची 04 जून 2025 तक संभागीय संयुक्त संचालक को पत्र वाहक के माध्यम से बंद लिफाफा में सौंपना होगा।


इनको भी दी आदेश की जानकारी-

सचिव, छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के विषयवार एवं विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची 04 जून 2025 तक संभागीय संयुक्त संचालक को पत्रवाहक के हस्ते बंद लिफाफे में सौपें। डीईओ से कहा, हर हाल में 4 जून तक पूरा करें काउंसिलिंग नहीं तो कार्रवाई होगी।

डीपीआई ने डीईओ को निर्देशित करते हुए लिखा है कि वर्तमान में शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। संदर्भित पत्र में यह निर्देश दिये गये थे, कि 28 मई 2025 तक अतिशेष शिक्षकों का परीक्षण कर 04 जून 2025 तक पदस्थापना आदेश जारी किये जायें। आपको निर्देशित किया जाता है कि 04 जून 2025 तक उक्त कार्यवाही पूर्ण करें, अन्यथा आपको जिम्मेदार मानते हुए आपके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा। समस्त जानकारियों निर्धारित प्रपत्र में पत्र वाहक के माध्यम से 05 जून 2025 को संचालनालय में प्रस्तुत करें।

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