DEO का कमालः बिना कलेक्टर के अनुमोदन लिए लेक्चरर को बना डाला एडीबीईओ, देखिए आदेश

छत्तीसगढ़ के एक जिला शिक्षा अधिकारी ने नियम-कायदों को ताक पर रख एक लेक्चरर को एडिशनल ब्लॉक एजुकेशन आफिसर नियुक्त कर दिया। इसके लिए कलेक्टर से अनुमोदन भी नहीं कराया।

Update: 2024-09-05 14:59 GMT

बिलासपुर। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने बिल्हा ब्लॉक के लेक्चरर को मस्तूरी का एडीबीईओ बनाया है। बताते हैं, डीईओ को एडीबीईओ बनाने का अधिकार नहीं है।

राज्य शासन स्तर पर एडीबीईओ की नियुक्ति होती हैं। जिलों में विशेष परिस्थिति में अगर एडीबीईओ नियुक्त करना भी हो तो उसके लिए कलेक्टर से अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है। देखिए एडीबीईओ नियुक्ति का डीईओ का आदेश....



 



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