Delhi Crime News: 6 साल की बच्ची का स्कूल बस में यौन शोषण, पॉक्‍सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने एक स्कूल बस में छह वर्षीय लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में एक नाबालिग लड़के को पकड़ा है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

Update: 2023-09-02 17:24 GMT

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने एक स्कूल बस में छह वर्षीय लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में एक नाबालिग लड़के को पकड़ा है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को एक नाबालिग बच्ची (6) के साथ छेड़छाड़ की घटना की सूचना मिली थी।

पीड़िता के पिता ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ स्कूल बस में एक लड़के ने छेड़छाड़ की है। धारा 354, 228 ए आईपीसी और 10/21 पॉक्‍सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी लड़के को पकड़ लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, जांच चल रही है।

इससे पहले दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने एक बयान में कहा था कि उसे बेगमपुर इलाके के एक निजी स्कूल के छह साल के बच्चे के साथ मारपीट की शिकायत मिली है। पीड़िता की मां ने कहा कि 23 अगस्त को जब स्कूल बस ने उनकी बेटी को उनकी आवासीय सोसायटी के गेट पर छोड़ा, तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी का बैग पेशाब के कारण गीला हो गया था।

मां के पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि सीनियर क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र स्कूल बस में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। महिला ने कहा कि वह अपने पति के साथ 24 अगस्त को स्कूल गई और प्रिंसिपल को इस घटना की जानकारी दी।

पीड़िता की मां ने आगे आरोप लगाया कि 25 अगस्त को चेयरमैन ने उन्हें स्कूल में बुलाया और शिकायत वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि स्कूल के चेयरमैन ने समाज के लोगों के बीच उनकी बच्‍ची की पहचान उजागर की।डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालिवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में की गई गिरफ्तारियों के विवरण के साथ एफआईआर की एक प्रति मांगी है।

उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या पुलिस को मामले की सूचना न देने और बच्चे की पहचान उजागर न करने के लिए पॉक्‍सो अधिनियम के तहत चेयरमैन, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से 5 सितंबर तक मामले पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

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