CG Teachers News: शिक्षकों की बर्खास्तगी की खबर के बाद रोते बिलखते बीजेपी कार्यालय में धरने पर बैठे सहायक शिक्षक, किया चक्का जाम देखें वीडियो

CG Teachers News: बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षक बर्खास्तगी की आदेश के खिलाफ भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। वे नौकरी से बाहर किए जाने का विरोध कर रहे है..

Update: 2025-01-01 11:16 GMT

CG Teachers News: रायपुर। नौकरी से बर्खास्तगी का विरोध करते हुए बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक रोते बिलखते कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने रोते हुए नौकरी से बाहर नहीं करने और समायोजन की मांग की। बता दे कि अदालत के आदेश के बाद बीएड प्रशिक्षित 2855 सहायक शिक्षकों के बर्खास्तगी के आदेश अलग-अलग जिलों से जारी होना शुरू हो गए हैं।

दरअसल, बर्खास्तगी के आदेश जारी होने के बाद बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक राजधानी के भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। प्रदेश के कई जिलों से पहुंचे सहायक शिक्षकों ने रोते हुए नौकरी बचाने और समायोजन की मांग की। भाजपा संगठन मंत्री पवन साय ने अभ्यर्थियों से चर्चा कर उनकी समस्या का निराकरण का आश्वासन दिया। पर अभ्यर्थी बिना निराकरण के धरने से नहीं उठने की मांग पर अड़े रहे।

बीजेपी कार्यालय में भी किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलने के बाद शिक्षक अभनपुर पहुंचकर सड़क पर बैठ गये। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस प्रदर्शन की खबर के बाद शिक्षकों को सड़क से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल अभनपुर रोड में लंबा जाम लगाने की सूचना है...


मालूम हो कि व्यापम द्वारा परीक्षा के माध्यम से सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर बीएड डिग्री धारी युवाओं को नौकरी दी गई थी। इसके खिलाफ डीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोलते हुए जल सत्याग्रह से लेकर रैली और धरना प्रदर्शन करते हुए नौकरी की मांग की। पर सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायरा की। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 को आदेश जारी करते हुए बीएड प्रशिक्षित 2855 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए इनकी सेवा समाप्त कर इनकी जगह बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नौकरी देने के आदेश जारी किया।

राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी लंबे समय तक डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने अवमानना याचिका लगाई थी। जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने 15 दिनों में नियुक्ति के आदेश जारी किए थे।

आदेश के बाद राज्य सरकार ने 30 दिसंबर को 2855 बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्ति और डीएड पास अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया। जिसके परिपालन में कल विभिन्न जिलों में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।


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