CG: RTE में लापरवाही में प्राइवेट स्कूल पर सरकार की पहली कार्रवाई, मान्यता हुई निरस्त...
CG: निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर राज्य सरकार की पहली बड़ी कार्यवाही हुई है। राज्य सरकार ने आरटीई के उल्लंघन पर प्राइवेट स्कूल, किंग्स पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी है।
Sukma News: सुकमा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में लापरवाही पर राज्य सरकार की पहली कार्यवाही हुई है। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूल के मान्यता रद्द कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर डीपीआई को अवगत करवाया है। विद्यालय के मानकों का पालन नहीं करने पर यह कार्यवाही हुई है।
सुकमा जिले के गादीरास में किंग्स पब्लिक स्कूल संचालित है। इस स्कूल के द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और आरटीई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देने की शिकायतों को संज्ञान लेकर सुकमा कलेक्टर देवेश ध्रुव ने जिला शिक्षा विभाग को प्रतिवेदन बनाकर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे।
इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय दिव्या मिश्रा को प्रतिवेदन भेजा गया था। इसके बाद डीपीआई दिव्या मिश्रा के द्वारा 4 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अध्याय 4 के निर्देश क्रमांक 19 में दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यालय के मानकों और संनियमों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही करने हेतु पत्र भेजा था।
डीपीआई के पत्र के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने सुकमा जिले के गादीरास में संचालित किंग्स पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी है। प्राइवेट स्कूल संचालकों के द्वारा आरटीई के उल्लंघन की शिकायतों के बीच यह बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। कार्रवाई के बाद अन्य प्राइवेट स्कूल संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति है।