CG News-शिक्षक भर्ती परीक्षा: तृतीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग, एक हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल
रायपुर। शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों की तृतीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 24 सितम्बर को शाम 5 बजे तक होगी।
तृतीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग में 1001 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें अनुसूचित जनजाति के 889, अनुसूचित जाति के 23, अन्य पिछड़ा वर्ग के 80 तथा भूतपूर्व सैनिक के 9 अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है।
संबंधित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट https://eduportal.cg.nic.in में ऑनलाईन काउंसिलिंग में शामिल हो सकते है।
आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी पद के दस्तावेज सत्यापन 22 से 23 सितम्बर तक
रायपुर। राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तृतीय चरण की ऑनलाइन काउसंलिंग उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु 22 सितम्बर 2023 को व्यवसाय कम्प्युटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर एवं 23 सितम्बर 2023 को व्यवसाय फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, विषय-वर्कशॉप कैल्कूलेशन एंड साइंस एंड इजीनियरिंग ड्राइंग के अभ्यर्थियों को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार, रायपुर में प्रातः 09ः30 बजे बुलाया गया है। इस हेतु अभ्यर्थियों को एसएमएस पर भी सूचना भेजी जा रही है। सभी अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी हेतु निरंतर संचालनालय की वेबसाइट http://cgiti.cgstate.gov.in/ तथा अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें। दस्तावेज सत्यापन उपरांत संबंधित अभ्यर्थी आगामी दिवस दोपहर 02ः00 बजे तक उसी स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन
60 दिवस के भीतर करना होगा निराकरण
रायपुर। राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया है। समाज कल्याण विभाग के सचिव के द्वारा जारी आदेशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के नियम 34(2) के अधीन राज्य में ऐसे दिव्यांग जो अधिक सहारे की आवश्यकता वाले हों, ऐेसे विशेष प्रकरणों की प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रकरण का निराकरण 60 दिवस के भीतर किया जाना होगा।
निर्धारण बोर्ड मंे कलेक्टर या प्रतिनिधि(अतिरिक्त/संयुक्त कलेक्टर से अन्यून) को अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त/उपसंचालक को सदस्य/सचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक को सदस्य नियुक्त किया गया है। उक्त प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी। जारी आदेशानुसार अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। वह निर्धारण बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही प्रदान किया जाए। वित्तीय एवं अन्य संसाधानों की उपलब्धता के आधार पर संयुक्त/उपसंचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे।