CBSE School Teacher News: CBSE का निर्देश: स्कूलों को बनाना होगा वेबसाइट, शिक्षकों की प्रोफ़ाइल से लेकर स्कूल फीस की देनी होगी जानकारी

CBSE School Teacher News:–सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों की जानकारी अपने वेबसाइट पर अनिवार्य तौर से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीबीएसई ने यह भी निर्देशित किया है कि इस समय-समय पर अपडेट भी किया जाए। इसके साथ ही स्कूलों की वार्षिक रिपोर्ट 15 सितंबर तक देने के निर्देश दिए गए हैं।

Update: 2026-01-16 03:48 GMT

CBSE School Teacher News:–सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों की जानकारी अपने वेबसाइट पर अनिवार्य तौर से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीबीएसई ने यह भी निर्देशित किया है कि इस समय-समय पर अपडेट भी किया जाए। इसके साथ ही स्कूलों की वार्षिक रिपोर्ट 15 सितंबर तक देने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सभी स्कूलों के प्राचार्यों को मैडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि वेबसाइट पर शिक्षकों का पूरा नाम,उनकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अनुभव से संबंधित पूरी जानकारी के साथ प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यह जानकारी बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में देना होगा। जिससे स्कूलों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड ने कहा कि संबद्धता उपनियमों के तहत प्रत्येक स्कूल को अपनी वेबसाइट बनाना जरूरी है। इस वेबसाइट पर वेबसाइट के संबंधता स्थिति आधारभूत संरचना शिक्षकों का बुरा विद्यार्थियों की संख्या संपर्क नंबर परीक्षा फीस और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसी जानकारियां अपलोड करनी होंगी।

वार्षिक रिपोर्ट करना होगा अपलोड:–

सीबीएसई ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्कूल को प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर 15 सितंबर से पहले वेबसाइट पर में अपलोड करनी होगी। इस रिपोर्ट में शैक्षणिक कैलेंडर, शैक्षणिक उपलब्धियों, नवाचार, पर्यावरण शिक्षा से जुड़े प्रयास, पीटीए से गतिविधियों और स्कूल प्रबंधन असमिति (एसएमसी) के महत्वपूर्ण निर्णयों को बताना होगा। शिक्षक और छात्र अनुपात पर बोर्ड ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों का अनुपात स 30:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक सेक्शन में कम से कम 1.5 शिक्षक अनिवार्य होंगे, जिसमें प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक और काउंसलर को शामिल नहीं किया जाएगा।

बोर्ड ने दी चेतावनी:–

सीबीएसई ने कहा है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई स्कूल अपनी वेबसाइट पर या तो जानकारी अपडेट नहीं कर रहे है या गलत व अपूर्ण जानकारी अपलोड कर रहे हैं। बोर्ड ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का पालन न करने पर संबद्धता उपनियमों के तहत कार्रवाई करने के साथ दंड भी लगाया जा सकता है। यह जानकारी अभिभावकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि वे स्कूलों में उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं और शैक्षणिक ढांचे से अवगत हो सकें।

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