CG Principal Arrested: रिश्वतखोर प्राचार्य गिरफ्तार, घूस नहीं देने पर प्रिंसिपल ने विकलांग व्याख्याता के 6 माह का वेतन रोका, ACB ने 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा...

CG Principal Arrested: छत्तीसगढ़ एसीबी ने रिश्वतखोर प्राचार्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राचार्य वेतन निकालने के एवज में व्याख्याता से 15 लाख की घूस लिए थे।

Update: 2026-02-25 11:45 GMT

CG Principal Arrested: बलौदाबाजार-भाटापारा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा में घूसखोर प्राचार्य को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राचार्य के द्वारा व्याख्याता से वेतन निकालने के एवज में 15 हजार की रिश्वत की मांग की थी। रूपये नहीं देनें पर आरोपी प्राचार्य ने व्याख्याता के 6 माह का वेतन रोक दिया था। इस बात से दुखी व्याख्याता ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। एसीबी की टीम ने ट्रेप आयोजित कर प्राचार्य को व्याख्याता से 15 हजार की घूस लेते रंगे हाथ पकडा। घूसखोर प्राचार्य का नाम आरएन बया है।

जानिए पूरा मामला

प्रार्थी खेमेश्वर डांडे, निवासी मोपका, भाटापारा द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके पिता विजय कुमार डांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका भाटापारा में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं। वर्ष 2017-18 में दुर्घटना के वजह से विकलांग हो गये थे। विकलांगता के बावजूद वह विद्यालय लगातार जाते थे, लेकिन आरएन बया प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका द्वारा प्रतिमाह वेतन निकालने में आना-कानी व प्रताड़ित करते थे। 

बार बार निवेदन करने पर प्रतिमाह 10,000 रूपये जबरदस्ती रिश्वत लेकर वेतन आहरण प्राचार्य के द्वारा किया जाता था। कई बार यह पैसा आरोपी द्वारा अपने बैंक एकाउंट में भी लिया गया था। आज से 6 माह पूर्व उनके द्वारा 10,000 रूपये के बजाय 15,000 रूपये वेतन आहरण करवाने हेतु रिश्वत की मांग की गई, नहीं देने पर 6 महीने का वेतन रोक दिया गया था।

पीड़ित द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की गई। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।

शिकायत सत्यापन पश्चात् आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी आरएन बया प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका को प्रार्थी से 15,000 रूपये भाटापारा रेलवे स्टेशन के समीप रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

आरोपी के विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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