Assistant Teacher Bharti: बीएड डिग्रीधारी की जाएगी नौकरी, 2855 डीएलएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने सरकार ने DPI को लिखा पत्र...
Assistant Teacher Bharti: अदालत के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने 2855 डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने डीपीआई को आदेश जारी किया है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के लिए कहा गया है।
Assistant Teacher Bharti: रायपुर। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया था। आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने डीपीआई को तत्काल इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश को पालन कर कार्यवाही से अवगत करवाने के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा है।
सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर डीएलएड की बजाय बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई थी। इसके लिए चयन परीक्षा में पात्र डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार नियुक्ति पाने हेतु राजधानी के तूता स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर धरना दिया गया था। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने हवन कर, मुंडन कर, रैली निकाल अपनी मांगे मांगी थी। पर मांगे पूरी नहीं होने से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2855 डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखा था। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा सिलेक्ट हुए 2855 डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी गई। इसके खिलाफ उन्होंने फिर से प्रदर्शन कर गृह मंत्री के बंगले का घेराव और विभिन्न तरीकों से मांगों को माना था।
नियुक्ति पत्र जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई थी। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद उन्हें 15 दिनों में नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश देते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची सौंपी थी। इसके साथ ही पूर्व में हुई सुनवाई में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की जगह जिन बीएड डिग्री धारी युवाओं की नौकरी लगी थी उनके सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध माना था।
हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने डीपीआई को पत्र लिखकर 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का तत्काल पालन करने और इस संबंध में विभाग को अवगत करवाने को कहा है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से भी लेने के लिए कहा गया है।
क्या था 2 अप्रैल के आदेश में
डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को आदेश जारी कर सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर की गई बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों के चयन को अवैध मानते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही डीएलएड प्रशिक्षित 2855 अभ्यर्थियों की सूची सॉफ्टवेयर हुए उन्हें नियुक्ति देने के आदेश जारी किए थे। मिली जानकारी के अनुसार आज कैबिनेट की मीटिंग में भी इस संबंध में निर्णय लिया गया। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने डीपीआई को आदेश जारी कर दिए। नीचे देखें पत्र...