Firecrackers Ban: दिल्ली NCR में पटाखों पर जारी रहेगा बैन, दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली त्योहार से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

Update: 2023-09-22 10:18 GMT

Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली त्योहार से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि पटाखों में बेरियम (Barium) को रसायन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पटाखा निर्माता कंपनियों ने कोर्ट से इसकी मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं है, वहां पर ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं करने को कहा था और कहा था कि जब शहर सरकार ने सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो इस आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता है कि वे हरे हैं या नहीं। इनमें से एक याचिका भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) द्वारा 2022 में दिल्ली में दिवाली समारोह के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया था कि यह सही है कि सरकार के प्रस्ताव पर बेरियम पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन यह 2018 की दिवाली के लिए था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभी दिल्ली में हर चीज पर प्रतिबंध है चाहे वह ग्रीन हो या अन्य।

भाटी ने कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने 2016 के बाद से पटाखों पर कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया है। साथ ही, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि पटाखे जलाने वालों को सजा देना ही काफी नहीं है, बल्कि अधिकारियों को इन पटाखों के स्रोत तक जाना होगा।

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