Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने वयस्क जोड़े के पसंद से शादी के अधिकार को रखा बरकरार, पुलिस सुरक्षा भी दिया
Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जोड़े के अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की पुष्टि की है।
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जोड़े के अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की पुष्टि की है। जोड़े ने अपने परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध शादी करने के बाद सुरक्षा की मांग की थी और अदालत ने दिल्ली पुलिस को जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि जब दोनों पक्ष वयस्क होते हैं, तो अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का उनका अधिकार संविधान के तहत संरक्षित है, और यहां तक कि परिवार के सदस्य भी ऐसे रिश्तों पर आपत्ति नहीं कर सकते। अदालत ने आगे कहा कि अपने नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।
दंपति ने अदालत को सूचित किया कि पिछली पीठ ने महिला द्वारा पुरुष के खिलाफ दायर की गई एक प्राथमिकी को यह स्वीकार करते हुए रद्द कर दिया था कि यह उसके परिवार के दबाव में और झूठे तथा तुच्छ आधार पर दर्ज की गई थी।
अदालत ने जोड़े के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की और दिल्ली पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, खासकर महिला के माता-पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा होने वाले किसी भी संभावित नुकसान से।