Delhi News: दिल्ली के मुख्य सचिव 850 करोड़ रुपये के घोटाले में घिरे, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जांच शुरू करने वाली दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 670 पेज की शुरुआती रिपोर्ट सौंपी।

Update: 2023-11-14 15:48 GMT

Delhi News: द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में जांच शुरू करने वाली दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 670 पेज की शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि जांच में पाया गया कि नरेश कुमार ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनी को 850 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा पहुंचाया।

शुरुआती रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव/संभागीय आयुक्त अश्विनी कुमार द्वारा मुख्य सचिव के बचाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए जाने एक दिन बाद आई, जिसमें उन्‍होंने सभी आरोपों को "झूठा और निराधार" बताया। अश्विनी कुमार ने कहा था, "मुख्य सचिव की (ठेका) देने या मध्यस्थता में कोई भूमिका नहीं थी। बल्कि, उन्होंने कार्रवाई के लिए सक्रिय प्रयास किए और अंततः कार्रवाई हुई।" हालांकि, मुख्य सचिव ने अभी तक अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं दिया है।

एक सूत्र ने कहा कि आतिशी ने केजरीवाल को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि नरेश कुमार ने अपने बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए बामनोली गांव में एक भूमि पार्सल के लिए मुआवजा अत्यधिक बढ़ाने में भूमिका निभाई।

सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट, जो 670 पृष्ठों की है, कई आपत्तिजनक तथ्य सामने लाती है और कहती है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में नरेश कुमार की जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम) हेमंत कुमार और भूमि मालिकों के साथ मिलीभगत का आभास मिलता है।

सूत्र ने आगे कहा कि रिपोर्ट में मुख्य सचिव सहित सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घोटाले के पैमाने को 312 करोड़ रुपये से कम आंकने की साजिश का भी खुलासा किया गया है, जबकि वास्तविक मुआवजा पुरस्कार के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को 850 करोड़ रुपये का अवैध लाभ हुआ।

सूत्र ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है : “इस घोटाले से संबंधित सबसे प्रमुख तथ्य होने के नाते मुख्य सतर्कता अधिकारी और डीओवी (सतर्कता विभाग) के सभी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। मुख्य सचिव नरेश कुमार संदिग्ध लगते हैं, क्‍योंकि उन्‍होंने जो किया, वह प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार को छिपाने के प्रयास की ओर इशारा करता है।

सूत्र ने बताया कि इस जांच के आधार पर आतिशी ने मुख्यमंत्री से नरेश कुमार और अश्विनी कुमार को उनके पद से तत्काल हटाने की सिफारिश की है, ताकि वे जांच को प्रभावित न कर सकें।

उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या सबूतों को नष्ट होने से बचाने के लिए इस मामले से जुड़ी फाइलें उनसे जब्त कर ली जाएं।

सूत्र ने कहा कि मंत्री ने नरेश कुमार और अश्विनी कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की और यह भी सिफारिश की कि इस रिपोर्ट को सीबीआई को भेजा जाए, ताकि एजेंसी को यहां खोजे गए तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मुख्य सचिव और प्रमंडलीय आयुक्त हेमंत कुमार की जमीन मालिकों से मिलीभगत की भी जांच हो।

सूत्र ने कहा कि आतिशी ने यह भी कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इसकी खरीद से लेनदेन की श्रृंखला में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध होने की संभावना से अवगत कराया जाए। साथ ही इस पर गौर किया जाए कि 2015 में भूमि के अधिग्रहण के लिए भूस्वामियों को 2023 में अवैध मुआवजा दिया गया।

सतर्कता मंत्री ने मामले की किसी सक्षम प्राधिकारी से लंबित जांच की भी मांग की।

आतिशी ने रिपोर्ट में कहा, “यह स्पष्ट है कि एनसीसीएसए में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव (जिसका प्रभार संभागीय आयुक्त अश्विनी कुमार के पास है) की स्थिति और उजागर किए गए लेनदेन में उनकी कथित भूमिका के बीच हितों का टकराव है।”

उन्‍होंने आगे लिखा, "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यह निर्देश देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, इसे पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम भी कहा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया निष्पक्ष और निष्पक्ष है, यह आवश्यक है कि मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव/प्रमुख राजस्व सचिव वर्तमान प्रक्रिया में शामिल न हों।"

केजरीवाल ने 10 नवंबर को शिकायत भेजे जाने के बाद मंत्री से रिपोर्ट मांगी थी, क्‍योंकि शिकायत में भूमि अधिग्रहण के बदले दिए गए मुआवजे में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। मुख्य सचिव पर अपने बेटे को 315 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है।

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