CG में उप सरपंच के भतीजे की हत्या: चाकू से गोदकर उतार दिया मौत के घाट, सामने आई चौंकाने वाली वजह

Balod Murder Case: शीतला मंदिर के मुद्दे को लेकर आयोजित बैठक में उप सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

Update: 2026-04-03 07:45 GMT

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

बालोद 03 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ के बालोद में युवक की चाकू मारकर हत्या से सनसनी फैल गई है। गुरुवार रात शीतला मंदिर के मुद्दे को लेकर आयोजित बैठक में ग्रामीणों और उप सरपंच के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि कुणाल देशमुख पर सोहनलाल साहू ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। यह मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र का है। 

क्या है पूरा मामला ?  

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान कुणाल देशमुख के रूप में हुई है, जो कि उप सरपंच डोमेंद्र देशमुख का भतीजा था। गुरुवार की रात ग्राम पंचायत बटेरा के आश्रित गांव जोगीभाठा में शीतला मंदिर के मुद्दे को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान उप सरपंच का गांव वालों के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। 

कब और कैसे की हत्या ?  

इस दौरान जब कुणाल देशमुख बीच बचाव करने आया, तो गांव के ही सोहनलाल साहू ने उसपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले में कुणाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव और दहशत का माहौल बन गया।

पुलिस ने मामले में क्या कहा ?   

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहनलाल साहू सहित 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।   

हत्या पर कौन सी धारा लगती है ?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत आरोपी को मृत्यूदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।                                         

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