रायपुर में सरकारी अफसर की पत्नी से दुष्कर्म: कारोबारी ने पहले फोटो-वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, फिर बंधक बनाकर मिटाई हवस
Raipur Rape Case: रायपुर में कारोबारी ने सरकारी अफसर की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है। पहले उसका फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और फिर बंधक बनाकर अपने हवस का शिकार बनाया।
फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
रायपुर 11 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी अफसर की पत्नी के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी ने 8 मार्च को सरकारी अफसर की पत्नी को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी के चंगुल से छुटकर जब पीड़िता थाने पहुंची तब इसका खुलासा हुआ और शिकायत के बाद पुलिस ने 10 मार्च को कारोबारी गोपाल गोयल को गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्वर्ण भूमि सोसायटी की रहने वाली है और सरकारी अफसर की पत्नी है। बताया जा रहा है कि आरोपी गोपाल गोयल भी पीड़िता के घर के पड़ोस में रहता है और पुरानी गाड़ियों का कारोबार करता है। पीड़िता और आरोपी के बीच जान पहचान के बाद प्रेम प्रसंग चल रहा था।
पीड़िता ने क्यों कि खुदकुशी की कोशिश ?
बताया जा रहा है कि कारोबारी से अवैध संबंध की जानकारी पीड़िता के पति को हो गई थी, जिसको लेकर उसका विवाद आरोपी के साथ हुआ था। विवाद के बाद आरोपी मौका पाकर पीड़िता के घर में घुस आया और उसका फोटो-वीडियो बना लिया। इसी के आधार पर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की।
मामले में कब आया नया ट्विस्ट ?
मामले में नया ट्विस्ट तब आया जब 8 मार्च को कारोबारी ने पीड़िता को अपने घर में बंधक बना लिया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता मौका पाकर आरोपी के चंगुल से भागकर थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने भी 10 मार्च को सोसायटी में दबिश देकर आरोपी गोपाल गोयल को गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी ने मामले में क्या कहा ?
इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी यमन देवांगन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की रेप से संबंधित धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा पीड़िता का हेल्थ चेकअप कराकर उसके बयान दर्ज किए गए हैं। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
दुष्कर्म के आरोपी पर कौन सी धारा लगती है ?
अगर आपको नहीं पता, तो बता दें कि भारत में दुष्कर्म के लिए सख्त कानून बनाया गया है। दुष्कर्म के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (पूर्व में IPC 376) के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसके तहत आरोपी को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा भी हो सकती है। वहीं अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम हो तो पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सामुहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 70 (पूर्व में 376D) लगाई जाती है।