Dhamtari News: मर्डर खुलासा, दोस्त ने मिलकर पहले गला घोंटा, पुल से नीचे फेंका, फिर भी नहीं हुई मौत तो पत्थर से कुचलकर ले ली जान

Dhamtari News: धमतरी के चटौद पुल के नीचे मिले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

Update: 2025-10-27 15:37 GMT

Dhamtari News: धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में चटौद पुल के नीचे हुये हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शराब पीने के बाद हुये विवाद के दौरान अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपियों ने पहले दोस्त का गला घोंटा और फिर उसे पुल के नीचे फेंक दिया। इसके बाद भी जब मौत नहीं हुई तो आरोपियों ने पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

दरअसल, 21-22 अक्टूबर की रात करगा-चटौद पुल के नीचे एक युवक की लाश मिली थी। मौके पर एक मोटरसाइकिल भी पड़ी थी। इस सूचना पर 22 अक्टूबर को बिरेझर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। मृतक की पहचान मनीष कुमार मिथलेश पिता किशन राम मिथलेश, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम करगा के रूप में की गई। चौकी बिरेझर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 131/25 धारा 194 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की।

शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “Death was likely to be homicidal in nature” पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया।

आरोपियों की गिरफ्तारी 

जांच के दौरान मृतक के परिजनों व गवाह के आधार पर मुख्य आरोपी होमेश कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे अपने दोस्त चाहत यादव के साथ मृतक को शराब पिलाने चटौद करगा नाला पुल के पास ले गए थे। शराब पीने के दौरान मृतक द्वारा गाली-गलौज करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी होमेश साहू ने मृतक की आंख और गले में गमछा बांधकर दबाया और सिर पर कई बार प्रहार किया।

इसके बाद आरोपी होमेश साहू और चाहत यादव ने मृतक को पुल से नीचे फेंक दिया। मृतक के जीवित रहने की आशंका पर होमेश ने नीचे जाकर पत्थरों से उसके सिर व चेहरे पर वार कर हत्या कर दी।

आरोपी ने हत्या के बाद मृतक की मोटरसायकल व चाबी को नीचे फेंक दिया और गवाहों योगराज व हेमंत साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी। बाद में अपने गमछे और खून लगे कपड़ों को छिपाया तथा मृतक का मोबाइल झाड़ी में फेंक दिया था।

अगले दिन आरोपी ने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार साहू को घटना की जानकारी दी और खून लगे गमछे व मोबाइल को जला दिया था। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कपड़े, गमछा, अधजला मोबाइल बरामद किया गया। जांच में आरोपी मनीष साहू द्वारा साक्ष्य नष्ट करने की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई।

आरोपियों का नाम विवरण 

होमेश कुमार साहू, पिता डेमन लाल साहू, उम्र 19 वर्ष

चाहत यादव, पिता अमर सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष

मनीष कुमार साहू, पिता इन्द्रमन साहू, उम्र 21 वर्ष

सभी निवासी ग्राम करगा मठ, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी के रहने वाले है।  साक्ष्यों एवं मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/25, धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

हत्या की वजह

जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक मनीष कुमार मिथलेश पूर्व में जब रायपुर से वापस गांव आया था, तब उसने आरोपी होमेश कुमार साहू के साथ झगड़ा करते हुए गाली-गलौज किया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। 21 अक्टूबर की रात जब मृतक पुनः पुल के पास मिला, तब फिर से झगड़ा व गाली-गलौज हुई। उसी दौरान होमेश ने हत्या कर दी।

धमतरी पुलिस द्वारा इस गंभीर हत्या कांड के त्वरित खुलासे में थाना कुरूद एवं सायबर टीम एवं एफएसएल टीम,चौकी बिरेझर स्टाफ एवं जांच दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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