CG Police: कमाल की पुलिसः गांजा तस्कर की मां से ले लिया 5 लाख, PHQ के निर्देश पर IG ने DSP क्राइम को किया ऑफिस अटैच, जांच का आदेश
CG Police: रायपुर एटीएस के प्वाइंट पर दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्तर को पकड़ा मगर मामले को रफा-दफा करने के लिए दुःसाहस देखिए कि गांजा तस्कर के घर जाकर उसकी मां से पांच लाख वसूल लिया। इस मामले में दो प्रधान आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है। वहीं, आईजी ने डीएसपी क्राइम को ऑफिस अटैच कर दिया है। डीएसपी ने कुछ दिन पहले ही एक अपराधी का एनकांउटर कर चर्चा में आए थे।

CG Police: रायपुर। दुर्ग पुलिस के कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांजा तस्कर के घर तलाशी लेने पहुंचे क्राइम ब्रांच के दो हेड कांस्टेबलों ने केस को रफा-दफा करने के नाम पर उसकी मां से पांच लाख रुपए ले लिया। मगर पुलिस मुख्यालय खुफिया अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। गुप्तचरों ने इंटेलिजेंस के शीर्ष अफसरों को भेजे नोट में बताया कि गांजा तस्करों से दुर्ग पुलिस ने सेटिंग के नाम पर पांच लाख वसूल लिया है।
इस इंटेलिजेंस नोट के मिलते ही पुलिस मुख्यालय हरकत में आया। तत्काल क्राइम ब्रांच के दोनों प्रधान आरक्षक और आरक्षक को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं, आईजी रामगोपाल गर्ग ने डीएसपी क्राइम हेमप्रकाश नायक को हटाकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ऑफिस में अटैच कर दिया। इसी केस में एसआई दयाशंकर झा को लाइन अटैच किया गया। दुर्ग एसपी जीतेंद्र शुक्ला ने क्राईम ब्रांच के प्रधान आरक्षक शगीर अहमद खान और आरक्षक अजय गहलोत को सस्पेंड कर दिया।
पीएचक्यू ने दुर्ग आईजी को गांजा तस्कर की मां से पांच लाख वसूलने की जांच करने भी कहा है। पीएचक्यू के निर्देश पर दुर्ग आईजी ने डिटेल जांच के लिए पुलिस की एक टीम गठित कर दी है। पता चला है, डीजीपी अरुणदेव गौतम ने भी इस मामले में अफसरों से कठोर कार्रवाई करने कहा है।

बता दें, पीएचक्यू के एटीएस की सूचना पर दुर्ग पुलिस ने गांजा मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें जय मिल्लू सोनकुसरे, कैंप 1, रामप्रकाश सिंह, सुपेला, भगवान दास मानिकपुरी गंजपारा दुर्ग, हिमांशु चंद्राकर नुवापारा ओड़िसा और आश्विनी यादव छुरा गरियाबंद को गिरफ्तार किया। इनमें हिमांशु चंद्राकर के नुवापारा स्थित घर दुर्ग के दो प्रधान आरक्षक पहुंच गए। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने गांजा तस्कर की मां से पांच लाख रुपए वसूल लिए। प्रधान आरक्षकों ने इस नाम पर पैसा ले लिया कि केस को खत्म करवा देंगे। मगर बात लीक होकर पुलिस मुख्यालय पहुंच गई।

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली कार्रवाई दुर्ग के डीएसपी क्राईम हेमप्रकाश नायक को फील्ड से हटाकर ऑफिस अटैच करना रहा। हेमप्रकाश कुछ महीने पहले ही भिलाई के एक क्रिमिनल का एनकाउंटर कर चर्चा में आए थे। उसके बाद गांजा एपीसोड में क्राईम ब्रांच की इस करतूत से दुर्ग पुलिस की वर्दी पर बड़ा दाग लग गया है।
पढ़िये कुम्हारी थाने में दर्ज गांजा तस्करी का एफआईआर...
''मैं थाना कुम्हारी मे निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं। आज दिनांक 09.03.2025 दिन रविवार को जरिये मुखबिर सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन अभियुक्त 1. जय मील्लू सोनकुसरे के कब्जेक से दो नग सफेद प्लास्टिक बोरी में रखे गांजा, एक बोरी में 20 किलोग्राम दूसरा बोरी में 15 किलो 900 ग्राम (जुमला गांजा 35 किलो 900 ग्राम) कीमती 1,0,8000 रूपये एवं एक पुरानी विवो मोबाइल सिम नम्बर 9518956156 लगा कीमती 12,000 रूपये, अभियुक्त 2. राम प्रकाश सिंह उर्फ आर.पी. सिंह के कब्जे से एक पुरानी नोकिया कीपेड मोबाइल सिम नम्बर 7400968822 लगा, कीमती 1,000 रूपया एवं नगदी रकम 6100 रूपये।
एवं अभियुक्त 3. भगवान दास मानिकपुरी उर्फ भगवानू के कब्जे से एक पुरानी सेट्रो कार क्रमांक CG-04-B-5903 कीमती 1,00,000 रूपये एवं एक पुरानी जियो भारत कीपेड मोबाइल सिम नम्बर 7067565866 लगा कीमती 500 रूपये का जप्त, कर वैधानिक प्रावधानो के तहत कार्यवाही किया जाकर कार्यवाही उपरांत हमराह स्टाप एवं गवाहन तथा आरोपियो मय माल थाना आया मौके पर देहाती नालसी ली गई जो देहाती नालसी नकल संलग्न है देहाती नालसी थाना कुम्हारी जिला दुर्ग छ.ग. अपराध क्रमांक 0/2025 धारा 20 (ख) (ii) (C) NDPS ACT. नाम प्रार्थी शासन की ओर से निरी. जे. आर. कुरें थाना प्रभारी कुम्हारी जिला दुर्ग छ.ग. दि.घ.स. 09.03.2025 के 19:00 बजे घटनास्थल NH-53 रायपुर से दुर्ग रोड उरला तिराहा सिग्नल के पास थाना कुम्हारी दि.सू.स. 09.03.2025 के 20:10 बजे नाम अभियुक्त 1. जय मील्लु सोनकुसरे पिता मील सोनकुसरे उम्र 32 वर्ष पता संतोषी पारा केम्प 01 शिव मंदिर के पीछे थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. 2. राम प्रकाश सिंह उर्फ आर.पी. सिंह पिता स्व. तेज प्रताप सिंह उम्र 54 वर्ष पता प्लाट नम्बर 25, मॉडल टाउन वार्ड क्रं 02, थाना सुपेला जिला दुर्ग छ.ग. 3. भगवान दास मानिकपुरी उर्फ भगवानू पिता स्व. जोगी दास मानिकपुरी उम्र 30 वर्ष पता गंज पारा दुर्ग हरिओम साहू किराना स्टोर के पास थाना कोतवाली दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग. गिरफ्तारी दिनांक 09.03.2025 के 21:10 बजे क्रमशः जप्ती 1. दो नग सफेद प्लास्टिक बोरी में रखे गांजा, एक बोरी में 20 किलोग्राम दूसरा बोरी में 15 किलो 900 ग्राम (जुमला गांजा 35 किलो 900 ग्राम) कीमती 1,0,8000 रूपये एवं एक पुरानी विवो मोबाइल सिम नम्बर 9518956156 लगा कीमती 12,000 रूपये 2. एक पुरानी नोकिया कीपेड मोबाइल सिम नम्बर 7400968822 लगा, कीमती 1,000 रूपया एवं नगदी रकम 6100 रूपये। 3. एक पुरानी सेट्रो कार क्रमांक CG-04-B-5903 कीमती 1,00,000 रूपये एवं एक पुरानी जियो भारत कीपेड मोबाइल सिम नम्बर 7067565866 लगा कीमती 500 रूपये। विवरण- मैं थाना कुम्हारी मे निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं।
आज दिन रविवार दिनांक 09.03.2025 को थाना कुम्हारी मे जरिये मुखबिर के सूचना मिली की जय मीलू सोनकुसरे एवं उसके साथी राम प्रकाश सिंह, भगवान दास मानिकपुरी अपने सेट्रो कार क्रमांक CG-04-B-5903 में गांजा भरकर संयुक्त रूप से बिक्री हेतु परिवहन करते रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहा है। कि मुखबिर सूचना को रोजनामचा सान्हा क्रमांक 09 समय 13:05 बजे में दर्ज कर दो स्वतंत्र गवाह, फोटोग्राफर एवं तौलकर्ता लाने के लिए आरक्षक क्रं 533 यशवंत साहू को डयूटी सर्टिफिकेट देकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 10 समय 13:15 बजे में दर्ज कर गवाहो, फोटो ग्राफर एवं तौलकर्ता को लाने टाउन रवाना किया गया, जो आरक्षक 533 यशवंत साहू के द्वारा गवाह के. रवि कुमार पिता स्व. के. चन्द्रशेखर राव उम्र 45 वर्ष साकिन कुम्हारी एवं कृष्ण कुमार झा पिता श्रवण झा उम्र 29 वर्ष साकिन इंदरा चौक जंजगिरी कुम्हारी जिला दुर्ग, फोटोग्राफर प्रेमलाल साहू पता अकोला कुम्हारी एवं तौलकर्ता मुरलीधर सवानी पता खारून ग्रीन्स कालोनी कुम्हारी को साथ लेकर, रो.सा. 12 समय 14:10 बजे थाना वापस आया, गवाह के. रवि कुमार, कृष्ण कुमार झा, प्रेमलाल साहू, मुरलीधर सवानी को धारा 179 बी.एन.एस.एस. की नोटिस तामिल किया गया जिनके द्वारा वैधानिक कार्यवाही में सहयोग करना बताने पर गवाह के. रवि कुमार, कृष्ण कुमार झा को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर गवाहो के समक्ष रो.सा. क्रं 13 समय 14:25 बजे, धारा 41(1) NDPS ACT. अन्तर्गत मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर आरक्षक क्रमांक 581 रवि कुमार श्रीवास को रो.सा. 14 समय 14: 35 बजे, डयूटी सर्टिफिकेट देकर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय छावनी को डाक देने रवाना किया गया जो रो.सा. क्रं 16 मे 15:50 बजे वापस आया, आरक्षक तहरीर किया कि नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में उपस्थित नही होने से संबंधित डाक रीडर को देकर पावती लिया गया नगर पुलिस अधीक्षक महोदय छावनी से जरिये मोबाइल मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया जो आने में विलम्ब होना बताते हुए वैधानिक कार्यवाही प्रारंम्भ करना बताये तथा धारा 42 (1) NDPS ACT. अन्तर्गत सर्च वारंट प्राप्त करने मे विलंब होने एवं आरोपी द्वारा माल अफरा तफरी करने साक्ष्य मिटाने एवं फरार होने कि प्रबल संभावना पर तलाशी के कारणो का प्रतिवेदन धारा 42 (2) NDPS ACT. के अन्तर्गत रो. सा. क्रं 17 समय 16:00 बजे तैयार किया जाकर, मैं निरीक्षक जे. आर. कुर्रे, हमराह सउनि सुभाष बोकर, आरक्षक क्रमांक 533 यशवंत साहू, 379 नितिन कश्यप, 1214 मनीष वर्मा एवं गवाहो, फोटोग्राफर, तौलकर्ता के साथ कार्यवाही हेतु मय विवेचना कीट एवं शासकीय वाहन क्रमांक CG-03-6581 के तस्दीकी रेड एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु दिनांक 09.03.25 को रो.सा. कं 18 समय 16:10 बजे रवानगी दर्ज कर मौका स्थल NH-53 रायपुर से दुर्ग रोड उरला तिराहा सिग्नल के पास समय 16:25 बजे पहुंचकर मुखबिर की निशादेही पर सेट्रो कार क्रमांक CG-04-B-5903 जो रायपुर से दुर्ग रोड पर आते मिले जिसे रोक कर किनारे करवाया घेराबंदी रेड कार्यवाही पर सेट्रो कार में तीन व्यक्ति बैठे मिले जो पूछताछ में कार चालक अपना नाम भगवान दास मानिकपुरी उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपना नाम जय मीलु सोनकुसरे तथा कार में पीछे बैठा व्यक्ति अपने को कार मालिक राम प्रकाश सिंह होना बताये जिसको कार से नीचे उत्तरने पर मुखबिर की सूचना एवं NDPS ACT. में निहित प्रावधानो एवं कानूनी प्रक्रिया से अवगत कराते हुए, स्वंय की तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से कराने वैधानिक अधिकार प्राप्त होने की जानकारी दी गई। जो धारा 50 NDPS ACT. के अन्तर्गत नोटिस मे स्वंय की तलाशी कराने की लिखित सहमति दिये बाद स्वंय हमराह स्टाफ व गवाहों एवं शासकीय वाहन की दिनांक 09.03.25 के 17:20 बजे क्रमशः संदेही जय मील सोनकुसरे, राम प्रकाश सिंह एवं भगवान दास मानिकपुरी को तलाशी दी गई जिसमें कोई आपत्ति जनक वस्तु नही मिली।
बाद पूछताछ कर पृथक पृथक मेमोरेण्डम धारा 23 (2) बी.एस.ए. के अन्तर्गत तैयार किया गया जिनके द्वारा दिनांक 08/03/2025 को सयुक्त रूप से मिलकर सेट्रो कार CG-04-B-5903 में बागबहारा से बिक्री हेतु 36 पैकेट गांजा कीमती 1,08,000 रूपये में खरीद कर मादक पदार्थ गांजा को बिक्री हेतु परिवहन करते आना बताये अभियुक्त 1. जय मील्लु सोनकुसरे पिता मील सोनकुसरे उम्र 32 वर्ष पता संतोषी पारा केम्प 01 शिव मंदिर के पीछे थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. 2. राम प्रकाश सिंह उर्फ आर.पी. सिंह पिता स्व. तेज प्रताप सिंह उम्र 54 वर्ष पता प्लाट नम्बर 25, मॉडल टाउन वार्ड के 02, थाना सुपेला जिला दुर्ग छ.ग. 3. भगवान दास मानिकपुरी उर्फ भगवानू पिता स्व. जोगी दास मानिकपुरी उम्र 30 वर्ष पता गंज पारा दुर्ग हरिओम साहू किराना स्टोर के पास थाना कोतवाली दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग. की जामा/खाना तलाशी उपस्थित गवाहो के समक्ष ली गई मुताबिक जप्ती पत्रक अभियुक्त 1. जय मील्लु सोनकुसरे से दो नग सफेद प्लास्टिक बोरी में रखे गांजा, एक बोरी मे 20 किलोग्राम दूसरा बोरी में 15 किलो 900 ग्राम (जुमला गांजा 35 किलो 900 ग्रान) कीमती 1,0,8000 रूपये एवं एक पुरानी विवो मोबाइल सिम नम्बर 9518956156 लगा कीमती 12,000 रूपये, अभियुक्त 2. राम प्रकाश सिंह से एक पुरानी नोकिया कीपेड मोबाइल सिम नम्बर 7400968822 लगा, कीमती 1,000 रूपया एवं नगदी रकम 6100 रूपये। अभियुक्त 3. भगवान दास मानिकपुरी से एक पुरानी सेट्रो कार क्रमांक CG-04-B-5903 कीमती 1,00,000 रूपये एवं एक पुरानी जियो भारत कीपेड मोबाइल सिम नम्बर 7067565866 लगा कीमती 500 रूपये। जप्त किया गया।
जिसका समय 17:40 बजे तलाशी बरामदगी पंचनामा तैयार किया जाकर अभियुक्तो एवं गवाहों के समक्ष मादक पदार्थ पहचान पंचनामा 17:50 बजे तैयार किया गया अभियुक्त जय मील्लू सोनकुसरे, राम प्रकाश सिंह एवं भगवान दास मानिकपुरी को धारा 94 BNSS एवं 67 NDPS ACT. की नोटिस दिया गया जो अपने पास कोई दस्तावेज नही होना लेख कर दिये। मौके पर तौलकर्ता मुरलीधर सवानी के द्वारा लाये ईलेक्ट्रानिक तराजू का गवाहो एवं अभियुक्तो के समक्ष ईलेक्ट्रानिक तराजू का सत्यापन कराया जाकर बरामदशुदा मादक पदार्थ गांजा को समरस कर पंचनामा तैयार किया जाकर तौलकर्ता मुरलीधर सवानी से तौल कराया गया जो मादक पदार्थ गांजा कुल वजनी 35 किलो 900 ग्राम कीमती 1,08,000 रूपये को जप्त किया गया। जिसे अभियुक्तगणों द्वारा सयुक्त रूप से खरीद कर परिवहन कर रहा था।
जिसे जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर मौके पर सीलबंद कर नमूना सील पंचनामा, फोटोग्राफी पंचनामा तैयार किया गया एवं मौके पर गवाहों एवं अभियुक्तों के समक्ष नजरी नक्शा तैयार किया जाकर मौके पर देहाती नालसी अपराध क्रमांक 00/25 धारा 20 (ख) (ii) (C) NDPS ACT, की नालसी समय 20:10 बजे लेख किया गया नालसी लेकर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। सम्पूर्ण NDPS ACT. की वैधानिक कार्यवाही से अभियुक्तगण 1. जय मील सोनकुसरे, 2. राम प्रकाश सिंह, 3. भगवान दास मानिकपुरी के द्वारा अपराध धारा 20 (ख) (ii) (C) NDPS ACT. की घटित करना सबूत पाये जाने से गिरफ्तारी के कारणों की सूचना एवं जानकारी समय 20:40 बजे क्रमशः दिया जाकर मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक दिनांक 09/03/2025 के 21:10 बजे क्रमशः गिरफ्तार किया गया कायमी, जप्ती, गिरफ्तारी NDPS ACT के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जानकारी मजिस्ट्रेट मजाज एवं वरिष्ठा अधिकारियों को भेजी जाती है।''