CG News: टीआई, ASI सस्पेंड, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, आरोपियों ने घर घुसकर उतार दिया दो लोगों को मौत के घाट, हडकंप...

CG News: छत्तीसगढ़ में थाना प्रभारी और चौकी के एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पर शिकायत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप है।

Update: 2025-09-10 11:43 GMT

CG News: राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एसपी मोहित गर्ग ने कड़ी कार्रवाई करते हुये लापरवाह थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। दोनों पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी की इस लापरवाही के चलते आरोपियों ने घर घुसकर शिकायतकर्ता के पिता समेत दो लोगों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। मामले में संज्ञान लेते हुये एसपी ने निरीक्षक और एएसआई को निलंबित कर दिया है।

जानिए पूरी घटना

दरअसल, 8 सितंबर की सुबह मारपीट की सूचना पर थाना प्रभारी अरूण कुमार नामदेव और चौकी चिखली के एएसआई इब्राहिम खान सुबह आठ बजे चिखली रवाना हुये थे। इस दौरान चिखली निवासी अजय राजपूत समेत 15-20 लोग हाथ में चाकू, तलवार, डण्डा लेकर घुमते मिले।

थाना प्रभारी अरूण कुमार नामदेव ने अजय राजपूत से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव का पृथ्वी भटट् व उसके साथियों ने उसके साथ घर में घुसकर मारपीट और वाहनों को तोड़फोड़ किया था। निरीक्षक ने अजय राजपूत को चिखली चौकी आकर शिकायत दर्ज कराने का कहा।

शिकायत के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई

सुबह साढ़े 10 बजे अजय राजपूत चौकी पहुंचा और पृथ्वी भटट् समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कराया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने लापरवाही बरतते हुये आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की।

पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपियों ने दिया डबल मर्डर को अंजाम

पुलिस की लापरवाही की वजह से आरोपियों ने रात 8 बजे शिकायतकर्ता अजय राजपूत के घर पहुंचे और उसके पिता किशन राजपूत, राकेश ढीमर से गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिये।

क्षेत्र में तनाव

घटना से पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। चिखली पुलिस अगर समय रहते आरोपियों पर कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती।

निरीक्षक, ASI निलंबित

जिले के एसपी ने दो लोगों की हत्या की वारदात को गंभीरता से लेते हुये निरीक्षक और एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही घटना में शामिल आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है। नीचे देखें निलंबन आदेश...



 


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