चैनल के संपादक अर्णव गोस्वामी के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती धाराओं में अपराध दर्ज.. मंत्री सिंहदेव और PCC अध्यक्ष मरकाम की शिकायत पर कार्रवाई

Update: 2020-04-22 16:10 GMT

रायपुर,22 अप्रैल 2020। रिपब्लिक टीवी के संपादक और पत्रकार अर्णव गोस्वामी के ख़िलाफ़ राजधानी की सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के रुप में स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज सिविल लाईंस थाने पहुँचे। उनके आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी सुशांत बैनर्जी ने यह FIR दर्ज की है।
पत्रकार अर्णव गोस्वामी के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने धारा 153 (क),295 (क), और धारा 505 की धाराओं में अपराध क्रमांक 176/2020 दर्ज किया है।
यह धाराएं धर्म के आधार पर विद्वेष बढ़ाने, धर्म जाति के आधार पर कटुता फैलाने के मामले में प्रभावी होती हैं। ये धाराएँ ग़ैर ज़मानती हैं।
पत्रकार अर्णव गोस्वामी ने अपने टीव्ही शो में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की थी। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नाराजगी व्यक्त की थी।

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