कोरोना ब्रेकिंग आदेश : राजधानी में दुकानों के खुलने और बंद होने की नयी गाईडलाइन जारी… जानिये कब तक खुली रहेगी दुकान….राजधानी में अभी नाइट कर्फ्यू नहीं…..लेकिन इन दो जिलों में आदेश हुआ जारी

Update: 2021-03-30 05:57 GMT

रायपुर 30 मार्च 2021। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तेज रफ्तार के बीच अब नाइट कर्फ्यू लागू होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिलास्तर पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान होना शुरू गया है। सरगुजा और सूरजपुर के बाद अब रायपुर में रात 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को हुई बैठक मुख्यमंत्री ने देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया था।

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रायपुर कलेक्टर ने तीन वर्गों में दुकानों और रेस्टोरेंट का बंटवारा कर समय निर्धारित किया है। सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुली रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित होंगे। वहीं रेस्टोरेंट, होटल ढाबों से रात 11.30 बजे तक होम डिलेवरी और टेक अवे की सुविधा होगी।

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हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे। दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय चिपकाना होगा। सभी दुकानों में मास्क रखना होगा। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जायेगा।

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कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा।

नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

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