CG Reservation in Promotion: पदोन्नति में आरक्षण, राज्य सरकार ने पदोन्नति में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का लिया निर्णय, सभी विभाग को निर्देश जारी...

CG Reservation in Promotion: छत्तीसगढ़ सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ने पत्र भी जारी किया है।

Update: 2025-10-31 13:47 GMT

CG Reservation in Promotion: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजन संवर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्देश जारी कर दिया है। राज्य में अब  दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखा जाएगा। यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ने जारी किया है।

नीचे पढ़ें निर्देश में क्या कुछ कहा गया...

''निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 में पदोन्नति में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किए गए प्रावधान तथा भारत सरकार एवं अन्य राज्यों में दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में किए गए आरक्षण संबंधी प्रवधान को दृष्टिगत रखते हुये इस विभाग के संदर्भित परिपत्र 26-02-2014 द्वारा राज्य में भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/2013/1-3, दिनांक 26.02.2014 में दिए गए निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को पदोन्नति में 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

अतः निर्देशानुसार, कृपया दिव्यांगजन /निःशक्त शासकीय सेवकों को पूरे सेवाकाल में केवल एक बार पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण प्रदाय किये जाने संबंधी, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 26.02.2014 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।''

नीचे पढ़ें निर्देश





 


 


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