PMAY Scam: सरपंच पति का कमाल: PM आवास का पैसा अपने खाते में कराया ट्रांसफर, कलेक्टर ने दिया वसूली और FIR का आदेश
PMAY Scam: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में सरपंच व उनके पति द्वारा लगातार रोड़ा अटकाए जाने की शिकायत मिल रही है। इसी कड़ी में ही मस्तूरी ब्लाक के ग्राम पंचायत सोन के सरपंच पति ने तो गजब ही कर दिया। हितग्राहियों के किश्त की राशि को अपने बैंक खाते में जमा करा लिया है। जांच कमेटी ने जिला पंचायत सीईओ को 25 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सरपंच पति व कियोस्क सेंटर के संचालक को दोषी ठहराया है। जांच रिपोर्ट के बाद जिला पंचयायतसीईओ ने एसडीएम मस्तूरी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ रिकवरी के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की बात ही है। महिला सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
PMAY Scam: बिलासपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में सरपंच व उनके पति द्वारा लगातार रोड़ा अटकाए जाने की शिकायत मिल रही है। इसी कड़ी में ही मस्तूरी ब्लाक के ग्राम पंचायत सोन के सरपंच पति ने तो गजब ही कर दिया। हितग्राहियों के किश्त की राशि को अपने बैंक खाते में जमा करा लिया है। जांच कमेटी ने जिला पंचायत सीईओ को 25 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सरपंच पति व कियोस्क सेंटर के संचालक को दोषी ठहराया है। जांच रिपोर्ट के बाद जिला पंचयायत सीईओ ने एसडीएम मस्तूरी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ रिकवरी के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की बात ही है। महिला सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
0 जांच रिपोर्ट में यह सब
ग्राम पंचायत सोन में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्थाई प्रतीक्षा से कुल 224, आवास स्वीकृत है। स्वीकृत आवास में प्रथम किश्त की राशि 219 हितग्राहियों के खाते में जारी की जा चुकी है। हितग्राहियों द्वारा खोले गए बैंक खातों के द्वारा आधार बेस पेमेंट पर बैंक से एवं कियोस्क के माध्यम से राशि का आहरण किया जा रहा है। वीडियो क्लीप के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई कि सरपंच पति द्वारा अनाधिकृत रूप से हितग्राहियों से 5-5 हजार रूपये राशि ली जा रही है। जांच टीम द्वारा स्वीकृत हितग्राहियों के घर-घर जाकर व्यक्तिगत रूप से राशि लिए जाने के संबंध में जानकारी ली गई। जिसमें ग्राम में लगभग 113 हितग्राही मौके पर पाए गए। जिनमें से 05 हितग्राहियों के द्वारा राशि मांगे जाने अथवा लिए जाने के संबंध में स्वीकारोत्ति दी गई। शेष हितग्राहियों के द्वारा राशि की मांग किए जाने अथवा लिए जाने के संबंध में स्वीकार नहीं किया गया। शेष अन्य हितग्राही मौके पर नहीं पाए गए।
0 इन हितग्राहियों के लिए गए बयान
हितग्राही -दुकालु राम पिता बेदराम, उम्र 74 वर्ष, जाति मरार, निवासी ग्राम सोन- द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उनकी पत्नि तीजमति के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ जिस हेतु 40000.00 रूपये बैंक खाते में प्राप्त हुआ। संबंधित द्वारा 15 दिवस पूर्व साबित कियोस्क सेंटर सोन से राशि आहरण किया गया, जिस हेतु उन्हें 20000.00 रूपये का आहरण पत्रक में से 15000.00 रूपये नगद, दिया गया, शेष 5000.00 की राशि सरपंच पति अशोक कैवर्त द्वारा रोकवाया गया।
हितग्राही - देवला बाई पटेल, पति होलिकराम पटेल, उम्र लगभग 35 वर्ष जाति मरार, निवासी ग्राम सोन- द्वारा अपने शपथपूर्वक कथन में बताया गया कि उनके स्वयं के नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है और ग्रामीण बैंक में 40000.00 रूपया जमा हुआ। संबंधित द्वारा दिनांक 20.09.2024 को राशि आहरण करने हेतु साबित कियोस्क सेंटर सोन से राशि आहरण किया गया, जिस हेतु उन्हें 20000.00 रूपये का आहरण पत्रक में से 15000.00 रूपये नगद दिया गया, शेष 5000.00 की राशि काटा जाना बताया गया। संबंधित द्वारा अपने कथन में बताया गया कि सरपंच पति या किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार राशि की मांग नहीं की और न ही उनके द्वारा कोई राशि दी गई।
हितग्राही - सुखमति पटेल, पति जेठूराम पटेल, उम्र लगभग 75 वर्ष जाति मरार, निवासी ग्राम सोन द्वारा अपने कथन में स्वयं के नाम आवास स्वीकृत होना, तथा ग्रामीण बैंक में राशि रूपये 40000.00 जमा होना बताया गया। संबंधित द्वारा दिनांक 20.09.2024 को राशि आहरण करने हेतु साबित कियोस्क सेंटर सोन से राशि आहरण किया गया, जिस हेतु उन्हें 20000.00 रूपये का आहरण पत्रक में से 15000.00 रूपये नगद दिया गया, शेष 5000.00 की राशि कट गई बताया गया। संबंधित द्वारा अपने कथन में बताया गया कि सरपंच पति या किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार राशि की मांग नहीं की और न ही उनके द्वारा कोई राशि दी गई। संबंधित द्वारा बताया गया कि उनके बचत खाते में 20000.00 रूपये जमा है।
हितग्राही- मदन पटेल, पिता लक्ष्मण पटेल, उम्र लगभग 65 वर्ष जाति मरार, निवासी ग्राम सोन- द्वारा अपने शपथपूर्वक कथन में बताया गया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है, तथा ग्रामीण बैंक में राशि रूपये 40000.00 जमा होना बताया गया। संबंधित द्वारा दिनांक 20.09. 2024 को राशि आहरण करने हेतु साबित कियोस्क सेंटर सोन से राशि आहरण किया गया, जिस हेतु उन्हें 20000.00 रूपये का आहरण पत्रक में से 15000.00 रूपये नगद दिया गया, शेष 5000.00 की राशि लेने के लिए मैं साबित के पास नहीं गया हूँ कहा गया। संबंधित द्वारा दिनांक 07.10.2024 को छ.ग. ग्रामीण बैंक जोंधरा से 20000.00 रूपये की राशि आहरित किया जाना कहा गया है। कियोस्क सेंटर से जो राशि 5000.00 राशि प्राप्त होना था, मेरे द्वारा लेने नहीं जाने के कारण अभी तक अप्राप्त है, मेरे से सरपंच सहित किसी के द्वारा राशि की मांग नही की गई और न मेरे द्वारा कोई राशि दी गई।
हितग्राही- रैनु, पिता नकल, उम्र लगभग 70 वर्ष जाति मरार, निवासी ग्राम सोन- द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उनकी पत्नि सुलिन बाई के नाम पर आवास स्वीकृत हुआ है, जिस हेतु ग्रामीण बैंक में 40000.00 जमा होना बताया गया। 15 दिन पूर्व संबंधित साबित कियोस्क सेंटर सोन से राशि निकालने जाने पर 40000.00 खाते में जमा होना बताया गया। मेरे द्वारा अभी तक न तो कोई राशि आहरित की गई, और न ही सरपंच पति सहित किसी ने राशि की मांग की गई और न मेरे द्वारा किसी को राशि दी गई।
हितग्राही- बुधारू, पिता सुखु, उम्र लगभग 45 वर्ष जाति मरार, निवासी ग्राम सोन- द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उनकी पत्नि ललिता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, तथा, ग्रामीण बैंक में 40000.00 रूपये उनके खाते में जमा हुआ था। दिनांक 07.10.2024 को पुत्र नागेश के साथ पत्नि छ.ग.ग्रामीण बैंक जोंधरा गए थे, और जमा पूर्ण राशि 40000.00 रूपये आहरित कर लिए हैं, मेरी पत्नि अथवा मेरे द्वारा किसी को भी कोई राशि नहीं दी गई है।
हितग्राही- महेन्द्र पटेल, पिता पिताम्बर, उम्र लगभग 39 वर्ष जाति मरार, निवासी ग्राम सोन- द्वारा अपने कथन में बताया गया कि उनके स्वयं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है जिसकी राशि इंडसइंड बैंक शिवरीनारायण में 40000.00 रूपये जमा हुआ था, जिसे मेरे द्वारा अमन च्वाईस सेंटर सोन के माध्यम से अगले तिथि दिनांक 16.09.2024 को एकमुश्त 40000. 00 आहरण कर लिया गया था। मेरे से सरपंच पति सहित किसी के द्वारा कोई राशि की मांग नही की गई, और न हीं मेरे द्वारा किसी को राशि दी गई।
0 सरपंच पति ने जांच टीम से ये कहा
सरपंच पति अशोक कैवर्त, पिता प्रतापसिंह कैवर्त, उम्र 26 वर्ष, जाति कैवर्त, निवासी ग्राम सोन- द्वारा अपने कथन में बताया गया कि च्वाईस सेंटर में नगद राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हितग्राहियों की शेष राशि उनके स्वयं के खाते में स्थानांतरण करने के लिए कहा गया। जिससे हितग्राही को समान या नगद राशि उपलब्ध करा सकूं। खाते में जमा राशि हितग्राहियों को नगद या समान जैसा चाहें देने के लिए सहमत हैं। जिन 13 हितग्राहियों का भुगतान कराया गया है, उनके अलावा अन्य किसी हितग्राही से लेन-देन नहीं किया गया है। बजरंग पटेल जो उनका प्रतिद्वंदी है, दुश्मनी भावना से हितग्राहियों से दबावपूर्वक राशि लेने की बात कहलाकर वीडियो बनाया गया है। मेरी पत्नि सरपंच श्यामता कैवर्त का इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है।
कियोस्क संचालक ने कहा, फोन पे से किया ट्रांजेक्शन
कियोस्क संचालक साबित कुमार केंवट, पिता गजरूराम केंवट उम्र 22 वर्ष, जाति केंवट, निवासी ग्राम (संचालक साबित कियोस्क सेंटर सोन)- द्वारा अपने शपथपूर्वक बयान में बताया गया कि वे वर्ष 2022 से कियोस्क सेंटर संचालित कर रहे हैं। सरपंच पति अशोक कैवर्त द्वारा उन्हें दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया कि आवास के हितग्राहियों को 40000.00 रूपये प्रति हितग्राही भुगतान किया जाना है। 19.09.2024 एवं 20.09.2024 को हितग्राहियों के कहने पर हितग्राहियों को 15000.00 नगद तथा 5000.00 रूपये अशोक कैवर्त (सरपंच पति) के खाते में स्थानांतरण किया गया। मेरे द्वारा राशि का अंतरण फोन पे के माध्यम से की गई है।
जिला पंचायत सीईओ ने एसडीएम मस्तूरी को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र
जांच रिपोर्ट के बाद जिला पंचायत सीईओ ने कलेक्टर अवनीश के निर्देशों का हवाला देते हुए मस्तूरी एसडीएम को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत सोन की सरपंच श्यामता बाई के पति अशोक कैवर्त एवं साबित च्वाईस सेंटर के संचालक साबित केंवट के द्वारा गंभीर अनियमितता बरतते हुए आपस में मिलीभगत कर हितग्राहियों के आहरण राशि में से 5000-5000 हजार रूपये कुल 65000/- (पैंसठ हजार रू मात्र) अशोक कैवर्त के निजी खाते में अंतरण कर राशि का गबन की कार्यवाही की गई। लिहाजाअशोक कैवर्त सरपंच पति एवं साबित कैवर्त व्यक्तिगत रूप से दोषी है। साथ ही सरपंच श्यामता बाई द्वारा भी अपने पद का दुरूपयोग अपने पति को करने की छूट देकर अपने पदीय कर्तव्यों के निवर्हन में गंभीर लापरवाही बरती गई। इसलिए सरपंच श्यामता बाई को भी निर्दोष नहीं समझा जा सकता। ग्राम पंचायत सोन विकासखण्ड मस्तूरी के सरपंच श्यामता कैवर्त के विरूद्ध छ.ग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39, 40 के तहत् कार्यवाही करें तथा धारा 92 के विरूद्ध वसूली करते हुए इस कार्यालय को पालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।
0 इन्होंने की जांच
जेआर. भगत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तूरी, अप्रतिम पाण्डेय, नायब तहसीलदार पचपेड़ी, की उपस्थिति में 08.10.2024 को की गई। जांच दल में कौशलेन्द्र उपाध्याय, आवास समन्वयक (PMAYG), जिला पंचायत बिलासपुर, मिथिलेश देवांगन, विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तूरी, अनुराग राठौर, तकनीकी सहायक (PMAYG), ज.पं. मस्तूरी, संजय पटेल, तकनीकी सहायक (मनरेगा), ज.पं. मस्तूरी, रश्मि चौधरी, तकनीकी सहायक (मनरेगा), ज.पं. मस्तूरी व प्रियंका कश्यप, तकनीकी सहायक (मनरेगा), ज.पं. मस्तूरी।