3 शिक्षक निलंबित: दारु पीकर गांव की गलियों में घूमता रहा बड़ा गुरुजी, तीन सस्पेंड

3 Teachers Suspended: सरगुजा के आदिवासी इलाकों में सरकारी स्कूलों में शराब पीकर आना शिक्षकों के लिए आम बात होती जा रही है। ऐसे ही एक मामले में प्रधान पाठक को सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि दूसरे स्कूल के प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक को गैरहाजिर रहने पर निलंबित कर दिया गया है।

Update: 2026-03-17 15:31 GMT

3 Teachers Suspended: बलरामपुर। जिले शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गैना वाड्रफनगर से चौंकाने वाली और चिंता करने वाली खबर आयी है। वहां के इस सरकारी स्कूल के प्रधानपाठक रोज स्कूल तो आते थे और बाकायदा उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर भी करते थे। इसके बाद वे गायब हो जाते थे। पतासाजी करने पर जानकारी मिली कि प्रधानपाठक शराब के शौकीन हैं। स्कूल आने के बाद शराब पीने चले जाते थे और फिर गांव की गलियों में घूमते रहते थे। शराब के नशे में ही वे ग्रामीणों के घरों में भी घुस जाते थे।

इसकी शिकायत ग्रामीणो के जरिए आयी तो जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच करवाई। जांच कर रिपोर्ट में बताया गया कि प्रधानपाठक आर.एन.कोल के द्वारा विद्यालय के उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर संस्था से चले जाने एवं संस्था से जाने के बाद गांव/घरों में शराब का सेवन कर घूमने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना प्रथम दृष्टया सही पाया गया। कोल के द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती गई।

यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3, नियम-7, नियम-23 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सरगुजा संभाग के द्वारा प्रधानपाठक आर.एन. कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक कोल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

गैरहाजिर प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक पर भी गिरी गाज

इसी तरह जिले में जांच के दौरान एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक स्कूल में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मिले। इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विकासखण्ड वाड्रफनगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गैना के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) खितेश कुमार पटेल के द्वारा 25 एवं 26 फरवरी 2026 को बगैर किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति प्राप्त किए बिना शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया।

यही के शासकीय प्राथमिक स्कूल गैना में पदस्थ प्रधानपाठक अनिता पटेल बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृत अवकास के विद्यालय से अनुपस्थित पाई गई। जिस पर खितेश कुमार पटेल और अनिता पटेल को कारण बताओ सूचना जारी किया गया। दोनों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण एवं परिशीलन करने पर प्रति उत्तर एवं असंतोषजनक पाया गया। इससे निरीक्षण तिथि पर अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होना पाया गया।

यह शासकीय सेवा के कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 स्पष्ट उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सहायक शिक्षक खितेश कुमार पटेल और प्रधानपाठक अनिता पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचन्द्रपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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