गुड न्यूज! अब इतने बच्चे वालों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, बदलेगा गवर्नमेंट जॉब का 25 साल पुराना नियम

Government Job News: मध्य्रप्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़े एक बड़े नियम में बदलाव होने वाला है. अब दो से ज्यादा बच्चों वालों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी. मध्य्रप्रदेश सरकार दो-बच्चों की पाबंदी को हटाने वाली है.

Update: 2026-03-27 07:55 GMT

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Government Employee News: 27 मार्च 2026, अगर आप शादीशुदा है और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है सरकारी नौकरी से जुड़े एक बड़े नियम में बदलाव होने वाला है. अब दो से ज्यादा बच्चों वालों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी. मध्यप्रदेश सरकार दो-बच्चों की पाबंदी को हटाने वाली है. 

तीन बच्चों की पाबंदी का नियम बदलने की तैयारी 

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सरकारी नौकरी के लिए बच्चों से जुड़ा नियम जल्द ही बदलने वाला है. अब दो-बच्चों की पाबंदी हटने वाली है. यानी दो से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी जाने का डर नहीं रहेगा. कर्मचारी पर दो से ज्यादा बच्चों की पाबंदी नहीं रहेगी. 

आखिर क्या था नियम 

दरअसल, साल 2001 में दिग्विजय सिंह सरकार ने सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन करते हुए तीसरे बच्चे पर पाबंदी की गयी थी. यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए दो से ज्यादा बच्चा होने पर कार्रवाई का प्रावधान है. इस नियम का उद्देश्य जनसंख्या पर नियंत्रण करना था.

25 साल बाद बदलेगा नियम 

वहीँ, इस नियम पर पिछले कुछ सालों से सवाल उठाये जा रहे थे. इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ माना गया. एक साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन ने भी इस पर बयान दिया था. उन्होंने कहा था, परिवार में कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए. ताकि जनसंख्या संतुलन बना रहे. 

धीरे धीरे यह मामला बढ़ने लगा. जिसके बाद इस नियम को हटाने की प्रक्रिया तेज हुई. अब सरकार सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त को 25 साल बाद हटाने की तैयारी की जा रही है. उसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है. अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा. सीएम मोहन यादव की अगले कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है. 

नियम बदलने से कर्मचारियों को क्या फायदा 

सरकार के इस फैसले से 30 हजार टीचर्स समेत कई कर्मचारियों को फायदा होगा. तीसरी संतान होने पर उन्हें नौकरी जाने का डर नहीं होगा और न ही किसी क़ानूनी कार्रवाई का डर होगा. इसके साथ ही तीन संतान वाले उम्मीदवार भी नई भर्तियों में शामिल हो सकते हैं. 



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