हेल्पर को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, CG में उधारी के पैसे मांगने पर हेल्पर ने ड्राइवर की कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी हत्या

CG Court News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उधारी में दिए रकम मांगने पर हेल्पर ने ड्राइवर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेल्पर को आजीवन कारावास और 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Update: 2026-03-30 06:37 GMT

इमेज सोर्स- गूगल, एडिट बाय- NPG News

रायगढ़।30 मार्च 2026| छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उधारी में दिए रकम मांगने पर हेल्पर ने ड्राइवर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हेल्पर को आजीवन कारावास और 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पिकअप ड्राइवर की हेल्पर ने हत्या कर दी थी। उधार के पैसे मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद हेल्पर ने कुल्हाड़ी से हमला कर ड्राइवर को मार डाला। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है। 22 अगस्त 2024 की रात वीरेंद्र खम्हारी (30) निवासी लुकापारा सरिया प्लांट में पिकअप ड्राइवर का काम करता था। आरोपी सूरज राठिया हेल्पर का काम करता था। दोनों लेबर कॉलोनी में अलग-अलग क्वार्टर में रहते थे। दोनों के बीच संबंध भी अच्छे थे। ड्राइवर वीरेंद्र ने हेल्पर सूरज से उधार में रुपये दिया था। उधारी में दिए रुपये मांगे, इस पर दोनों के बीच कहासुनी होते-होते विवाद इतना बढ़ा, गुस्से में हेल्पर सूरज ने वीरेंद्र कुल्हाड़ी और लकड़ी के पट्टे से हमला कर वीरेंद्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रुप से घायल ड्राइवर वीरेंद्र को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फरार आरोपी सूरज राठिया अपने क्वार्टर में सामान लेने लौटा, उसी समय पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने पैसों के विवाद में हमला करने की बात स्वीकार की।

मामले की प्रारंभिक जांच तत्कालीन थाना प्रभारी राकेश मिश्रा ने की थी। आगे की जांच सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार ने पूरी की। जांच अधिकारी ने वैज्ञानिक साक्ष्य, घटना स्थल से मिले प्रमाण, एफएसएल रिपोर्ट, गवाहों के बयान सहित आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी हेल्पर को आजीवन कारावास व 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Tags:    

Similar News