Chhattisgarh Vidhansabha Budget Session 2025: वाणिज्यकर विभाग में विभागीय पदोन्नति के नाम पर खेला...

Chhattisgarh Vidhansabha Budget Session 2025: वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत 2021 में 21 और 2022 में 21 लिपिकों को विभागीय भर्ती परीक्षा का आयोजन कर वाणिज्य कर निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति दी गई थी। इसमें लेनदेन की शिकायत पर लोक आयोग ने प्रकरण दर्ज कर जांच की है। आज विधानसभा में वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी।

Update: 2025-03-10 08:22 GMT

Chhattisgarh Vidhansabha Budget Session 2025: रायपुर। वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत लिपिक वर्ग से राज्य कर निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए हुई विभागीय भर्ती परीक्षा के आयोजन में धांधली की शिकायत लोक आयोग में हुई थी। शिकायत के अनुसार 2 सालों तक विभागीय पदोन्नति परीक्षा हुई। जिसमें पहले साल साढ़े सात लाख रूपये लेनदेन और दूसरे साल 10 लाख रुपया लेनदेन की शिकायत हुई थी। मामले में लोक आयोग में प्रकरण दर्ज कर जांच की गई थी। मामले में आज विधायक अनुज शर्मा ने सवाल पूछा था। जिस पर वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब पेश किया है।

विधायक अनुज शर्मा ने लिखित सवाल पूछा था कि क्या वित्त विभाग में वर्ष 2021-22 में लिपिक वर्ग से राज्य कर निरीक्षक पद पर विभागीय भर्ती किस प्रक्रिया के तहत की गई थी? इस भर्ती प्रक्रिया उपरांत किन-किन का चयन राज्य कर निरीक्षक के पद पर किया गया? इस भर्ती प्रक्रिया के नोडल अधिकारी कौन थे तथा किन-किन अधिकारियों को चयन समिति में लिया गया था ? क्या उक्त चयन समिति से संबंधित किसी अधिकारी के ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अथवा वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है? यदि हां तो क्या ? जानकारी देवें? क्या भर्ती प्रक्रिया में भर्ती नियमों के तहत रोस्टर का पालन किया गया तथा क्या चयन के बाद किसी कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली में सुधार किये जाने संबंधी अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत विभाग को मिली? यदि हां तो क्या?

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लिखित जवाब में बताया है कि विभाग में वर्ष 2021-22 में लिपिक वर्ग से राज्य कर निरीक्षक पद पर विभागीय भर्ती सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की गई थी। वर्ष 2021 में 21 अभ्यर्थियों एवं वर्ष 2022 में 21 अभ्यर्थियों का चयन राज्य कर निरीक्षक के पद पर किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) नोडल अधिकारी थे। उक्त परीक्षा की चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारियों को लिया गया थाः-1. राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन)-अध्यक्ष 2. राज्य कर संयुक्त आयुक्त सदस्य सचिव 3. राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन)-सदस्य (1) छत्तीसगढ़ लोक आयोग में राज्य कर निरीक्षक विभागीय भर्ती परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर श्रीमती कल्पना तिवारी (अपर आयुक्त) के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 96/2022 दर्ज की गई थी जो वर्तमान में नस्तीबद्ध की जा चुकी है। इसी संबंध में शिकायत पर लोक आयोग में अन्य प्रकरण क्रमांक 30/2022 कल्पना तिवारी (अपर आयुक्त), टी. आर. धुर्वे, (वर्तमान अपर आयुक्त), रौशन सिंह (उपायुक्त) के विरूद्ध दर्ज की गई थी जो वर्तमान में नस्तीबद्ध की जा चुकी है। विभागीय सीमित भर्ती परीक्षा में भर्ती नियमों के तहत रोस्टर के पालन, किसी कर्मचारी के गोपनीय चरित्रावली में सुधार किये जाने संबंधी, किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायतों सहित शिकायत के समस्त बिन्दुओं की जांच विभागीय जांच समिति गठित कर की जा रही है।

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