Chhattisgarh: नगरीय निकाय चुनाव, आयोग ने इन मतदाताओें काे दिया नया साल का गिफ्ट

नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज याने कि एक जनवरी 2025 को ऐसे युवा जो 18 साल के हो जाएंगे, उनको अब नगरीय निकाय चुनाव में वोट डालने काा अधिकार मिलेगा। ऐसे नव मतदाताओं को राज्य निर्वाचन आयोग ने नया साल का गिफ्ट दिया है। ये मतदाता नगरीय निकाय चुनाव के लिए निगम की मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वा सकते हैं। ऐसे मतदाता अपना नाम कहां जाकर और कब तक जोड़वाए इस संबंध में आयोग ने कैलेंडर जारी करने के साथ ही जिम्मेदारी भी तय कर दी है।

Update: 2025-01-01 10:34 GMT

बिलासपुर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जनवरी से नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। नए सिरे से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जारी किए गए पुनरीक्षण कार्यक्रम में उन मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे जो एक जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं। आयोग ने नाम जोड़वाने के लिए 10 जनवरी अंतिम तिथि तय कर दी है। नाम जोड़वाने के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ या फिर सीधे एसडीएम कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं और उनके परिजनों को यह सुविधा दी है कि वे इन दोनों में से अपनी सुविधानुसार किसी एक जगह पर जाकर नाम जोड़वा सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। एक दिन पहले याने 31 दिसंबर से ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में तैयारी प्रारंभ हो गई है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने मंगलवार को प्रार्थना सभा कक्ष बिलासपुर में नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ,निर्वाचन सुपरवाइजर एवं हल्का पटवारियों की बैठक लेकर आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को पूरा करने की हिदायत दी है। नगर पालिक निगम बिलासपुर के मतदाता सूची में अर्हक 01जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा के मतदाता सूची में नए जुड़े मतदाताओं को नगर पालिका निगम बिलासपुर के मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु दो चरणों में बैठक ली गई।

0 बीएलओ के हवाले वोटर लिस्ट

बी.एल.ओ को अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 में पुनरीक्षण के दौरान विधानसभा के मतदाता सूची में नए जुड़े गए मतदाताओं की सूची प्रदान की गई है। बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि सूची में दर्ज नए मतदाताओं से नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु एक सप्ताह के भीतर प्रारूप क 1 में आवेदन प्राप्त कर नगर पालिक निगम के जोन कार्यालय में संबंधित प्राधिकृत कर्मचारियों को डाटा एंट्री करने दिया जाना है।

0 आयोग ने इस अंदाज में जारी किया आदेश

बता दें कि सबसे पहले 01 जनवरी 2024 के आधार पर नगर पालिक निगम के लिए मतदाता सूची तैयार की गई थी, मसलन जिनका नाम 01जनवरी 2024 तक विधानसभा के मतदाता सूची में जुड़ा था, उन सभी मतदाताओं का नाम नगर पालिका निगम के मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। बाद में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01.10.2024 तक ऐसे मतदाता जिसका नाम विधानसभा के निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया था,उनका नाम भी मतदाताओं से प्रारूप क-1 प्राप्त कर जोड़ा गया था । वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि 01जनवरी 2025 के आधार पर नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए। अर्थात ऐसे नए मतदाता जिनकी उम्र 01.01. 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और उनका नाम विधानसभा के मतदाता सूची में जुड़ चुका है उनसे दिनांक 10 जनवरी 2025 तक नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु प्रारूप क-1 प्राप्त कर नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की कार्रवाही की जाएगी।

0 नए वोटर्स से नाम जोड़वाने की अपील

जिनकी उम्र 01जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और उनका नाम विधानसभा के मतदाता सूची में जुड़ चुका है तो वह नगर पालिक निगम के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु दिनांक 10 जनवरी 2025 तक अपने क्षेत्र के बी.एल.ओ को अथवा सीधे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर कार्यालय बिलासपुर में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

Tags:    

Similar News