CG Teacher Transfer: सबसे पहले इन 1335 शिक्षकों को प्राचार्य पोस्टिंग की मिलेगी खुशखबरी, स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की फाइल भेजी मुख्यमंत्री को...

CG Teacher Transfer: छत्तीसगढ़ में प्राचार्य प्रमोशन के बाद पोस्टिंग के लिए प्रॉसेज प्रारंभ हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का ड्रा्फ्ट बनाकर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा है। सबसे पहले टी संवर्ग के 1335 व्याख्याताओं, व्याख्याता एलबी और मीडिल स्कूल के प्रधान पाठकों को प्राचार्य पोस्टिंग मिलेंगी। ई संवर्ग में अभी कुछ वक्त लगने की खबरें आ रही हैं। नीचे देखिए 1335 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों की सूची, जिन्हें पोस्टिंग मिलनी है...

Update: 2025-07-23 15:24 GMT

CG Teacher Transfer: रायपुर। हाई कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्य प्रमोशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2025 में ई और टी संवर्ग के 2813 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्रमोशन का आदेश जारी किया था। मगर हाई कोर्ट में केस लगने की वजह से मामला अटक गया था। दिलचस्प यह है कि हाई कोर्ट में केस ऐसे शिक्षकों ने लगाया था, जिनका प्रमोशन से कोई ताल्लुकात नहीं था या फिर वे प्रमोशन के दायरे में नहीं आते थे। कई दौर की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प़क्ष में फैसला देते हुए प्राचार्य प्रमोशन को हरी झंडी दे दी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके बाद अब पोस्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने एनपीजी न्यूज को बताया कि ई संवर्ग की पोस्टिंग में कुछ कानूनी दिक्कतें बच गई है। इसलिए, उसमें अभी समय लगेगा। ई संवर्ग में कोर्ट में एक केस और लग गया है।

बाकी टी संवर्ग के 1335 प्राचार्यों को स्कूलों में पोस्टिंग देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का ड्राफ्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया है। दो-एक दिन में उसे मंजूरी मिल जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। अफसरों का दावा है कि 15 दिन के भीतर काउंसलिंग कंप्लीट कर प्राचार्यों को स्कूलों में पोस्टिंग दे दी जाएगी। उसके बाद ई संवर्ग के व्याख्याताओं की काउंसलिंग की जाएगी। तब तक उम्मीद है कि कोर्ट से केस क्लियर हो जाएगा।

देखिए टी संवर्ग के 1335 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों से प्राचार्य प्रमोट हुए शिक्षकों की सूची, जिन्हें प्राचार्य पोस्टिंग मिलेगी...

क्या है मामला

प्राचार्य पदोन्नति को लेकर राज्य शासन द्वारा तय किए मापदंड व शर्तों को चुनौती देते हुए आधा दर्जन से ज्यादा शिक्षकों ने हाई कोर्ट मेें याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने प्राचार्य पदोन्नति में बीएड डिग्रीधारकों को ही शामिल करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। राज्य शासन ने कोर्ट को बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में समय-समय पर अन्य विभाग के शिक्षकों का संविलियन किया गया है। इसमें ट्राइबल के अलावा पंचायत विभाग से आए शिक्षाकर्मी शामिल हैं। सभी को समान अवसर देना होगा। आधा दर्जन याचिकाओं के साथ ही हस्तक्षेप याचिका भी दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य शासन द्वारा तय मापदंड को सही ठहराया है। एक याचिका सिंगल बेंच में चल रही है। याचिकाकर्ता शिक्षक रिटायर हो गए हैं। मामले की सुनवाई अब भी जारी है।

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