CG liquor shop closed: शराब दुकान बंद, इस दिन छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब दुकानें, देखिए आबकारी विभाग का आदेश

CG liquor shop closed: छत्तीसगढ़ में शराब दुकान बंद करने का आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुष्क दिवस घोषित किया है। इसका मतलब शुष्क दिवस के दिन प्रदेश की सारी शराब दुकाने बंद रहेगी और शराब प्रेमियों को इस दिन शराब नहीं मिलेगी।

Update: 2026-02-24 10:54 GMT

CG liquor shop closed: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के दिन शुष्क दिवस घोषित किया है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने आदेश भी जारी किया है। आदेश के मुताबिक 4 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। नीचे देखें आदेश

आदेश में लिखा हैं.. 

होली (जिस दिन रंग खेला जावेगा) 4 मार्च को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु "शुष्क दिवस" घोषित किया गया है। "शुष्क दिवस" के दौरान निम्नानुसार कार्रवाई किया जाये

1. प्रदेश में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब, भांग/भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखा जाए।

2. घोषित "शुष्क दिवस" में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।

3. क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित "शुष्क दिवस" में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।

4. उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्रवाई की जाए।

5. समस्त जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावे एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जाये।

देखें आदेश...



 


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