CG High Court: डीजे की पाइप गिरने से बच्ची की मौत: जिला प्रशासन ने परिजनों को दिया 50 हजार मुआवजा, हाई कोर्ट ने कहा, दो लाख रुपये और दें अलग से
CG High Court: आंगनबाड़ी परिसर में रखे डीजे की पाइप गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इस घटना को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है।
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CG High Court: बिलासपुर। आंगनबाड़ी परिसर में रखे डीजे की पाइप गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। लापरवाही को लेकर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि परिजनों को मुआवजा दिया या नहीं। कलेक्टर बिलासपुर ने बताया कि रेडक्रास सोसायटी फंड से 50 हजार रुपये दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कम है, दो लाख रुपये अलग से परिजनों को बतौर मुआवजा राशि का वितरण करे। स्कूल परिसर में घटी इस घटना को डिवीजन बेंच ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
हाई कोर्ट ने बिलासपुर के स्कूल परिसर में डीजे के लोहे पाइप गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत पर कड़ी राजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस डी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि स्कूल परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया, क्या वहां नाच-गाना होता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पीआईएल की अगली सुनवाई के लिए बेंच ने 9 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है।
राज्य सरकार ने अपने जवाब में ये दी जानकारी
पीआईएल की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी ने डिवीजन बेंच को बताया, डीजे संचालक रोहित देवांगन और उसके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। राज्य शासन के जवाब बाद डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि इस लापरवाही और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नाराज कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि जिम्मेदारों की जवाबदेही किस आधार पर और कैसे तय की जा रही है। बेंच ने यह भी पूछा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।