CG Ganesh Utsav: गणेश उत्सव के लिए राज्य सरकार ने तय की शर्तें, इन शर्तों का करना होगा पालन, विसर्जन के दौरान इन बातों का पर देना होगा ध्यान
CG Ganesh Utsav: कल से छत्तीसगढ़ सहित समूचे देश में गणेशोत्सव की धूम मचेगी। गणेश उत्सव समितियों ने इसकी तैयारी भी तरकीबन पूरी कर ली है। समितियों की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन विभाग ने जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है। पंडाल निर्माण से लेकर कार्यक्रम कराने और विसर्जन को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रमुख दिशा निर्देश जारी किया है।
CG Ganesh Utsav: रायपुर। छत्तीसगढ़ में कल पंडालों में गणपति विराजेंगे। समितियों ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। प्रदेश में एक नया ट्र्रेंड शुरू हो गया है। गणपति स्थापना के लिए मूर्ति को पंडालों में गाजे बाजे के साथ लाया जा रहा है। यह सिलसिला आज से शुरू हो गया है। समितियों की तैयारियों के बीच पंडाल पहुंचने वाले शहरवासियों की सुरक्षा और सुविधा सहित अन्य कारणों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देश में लिखा है कि राज्य शासन द्वारा, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों स्थित सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान आदि पर पंडालो / अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के संबंध में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध हेतु आवश्यक प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
इसे जानना जरुरी
एक समय में अधिकतम 500 सौ व्यक्तियों तक के ठहराव एंव 5000 हजार वर्ग फिट के स्थान वाले आयोजन।
एक समय में 500 सौ से अधिक व्यक्तियों तक के ठहराव एंव 5000 हजार वर्ग फिट से अधिक के स्थान वाले आयोजन।
एक समय में अधिकतम 500 सौ व्यक्तियों तक के ठहराव एंव 5000 हजार वर्ग फिट के स्थान वाले आयोजन हेतु दिशा-निर्देश
नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 1961 की धारा 223 अंतर्गत सड़कों में बाधा का प्रतिषेध हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये है। आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा एक समय में अधिकतम 500 सौ व्यक्तियों तक के ठहराव एंव अधिकतम 5000 हजार वर्ग फिट तक के स्थान वाले पंडाल / अस्थाई संरचनाओं/धरना/जुलूस / सभा/रैली के अनुमति हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है।
अनुमति की प्रक्रियाः- सात दिन पहले देना होगा आवेदन, तीन दिन के भीतर होगा निराकरण
कोई भी व्यक्ति, संस्था, समिति या संगठन किसी सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान पर पंडाल या अस्थायी संरचना, धरना, जुलूस, सभा, रैली बिना अनुमति के नहीं कर सकेगा।
अनुमति "निर्धारित प्रारूप में तिथि, समय, स्थान एंव शर्तों के पूर्णतः पालन का आवेदन देकर प्राप्त की जा सकेगी। उक्त आवेदन में आयोजन की तिथि, समय, स्थान, उद्देश्य, मानचित्र, सुरक्षा योजना और स्वच्छता व्यवस्था का उल्लेख अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।
संबंधित निकायों को आयोजन हेतु आवेदन कम-से-कम "07 दिवस पूर्व" निर्धारित प्ररूप-A में प्रस्तुत किया जाना होगा। सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी) इस हेतु चाहे तो अन्य विभाग से एनओसी प्राप्त कर सकेगा। निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन का निराकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवस में निराकरण किया जाना आवश्यक होगा। अनुमति पत्र प्रारूप B में जारी किया जायेगा।
मेन रोड व चौराहे पर नहीं मिलेगी अनुमति
1 पंडालो, अस्थाई सरंचनाओं को स्थिर, सुरक्षित एवं यथासंभव अग्निरोधी सामग्री से बनाया जाना होगा।
2. पंडालों, अस्थाई संरचनाओं हेतु अनुमति प्रदान करते हुए यथासंभव मुख्य सड़क या चौराहे में यह अनुमति प्रदान नही की जावेगी यदि प्रदान की जाती है तो उक्त हेतु वैकल्पिक मार्गो का चिन्हांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयोजन समिति, आयोजक का यह अनिवार्य दायित्व होगा की आयोजन समाप्ति के पश्चात तत्काल स्थल पर साफ-सफाई करावे ।
4. आयोजन समिति द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के परामर्श से अस्थायी शौचालयों, जलापूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जावे।
5. किसी भी पंडाल का निर्माण विद्युत तारों के ठीक नीचे नहीं किया जाएगा।
6. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमति के बावजूद आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी समय दिये गये अनुमति को सकारण निरस्त कर सकेगा।
7. पंडालों में आयोजित होने वाले किसी विशिष्ट आयोजनों हेतु सक्षम स्वीकृति पृथक से प्राप्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते जिला कलेक्टर एंव पुलिस अधीक्षक की सहमति से जोड़ सकेंगे साथ ही शासन के विभिन्न विभागीय अधिनियम, नियमों एंव समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इसका पालन करना भी है जरुरी
- . सभी पंडालों में आपातकालीन निकास के संकेत, स्थानीय पुलिस, अग्निशमन सेवा तथा चिकित्सकीय सहायता हेतु संपर्क सूत्रों के लिए स्थानीय भाषा में स्पष्ट एवं पठनीय संकेतक प्रदर्शित किए जाएँगे।
- . आयोजन समिति का यह दायित्व होगा कि मार्गों एवं निकास द्वारों पर पर्याप्त रूप से प्रकाश व्यवस्था हो।
- . सभी पंडालों में विद्युत आपूर्ति हेतु बैकअप व्यवस्था (जैसे जनरेटर या इन्वर्टर) की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।
- . पंडालों/अस्थाई सरंचनाओ के आयोजन स्थलो पर "फायर एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, चिकित्सा किट" अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे। . इस हेतु आमजनो के आसानी से उपलब्धता एंव पहचान हेतु स्थानीय भाषा में पट्टीकाओं एंव संकेत को लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- . अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हेतु आयोजन समिति का दायित्व होगा कि नगरीय निकाय के समन्वय से आयोजन स्थल / विर्सजन कुण्डो / कृत्रिम टैकों में विसर्जन के बाद बचे हुए फूल, कपड़े, माला, अन्य किसी भी प्रकार की सामाग्री आदि के वैज्ञानिक रीति से निपटान कि उचित व्यवस्था करें।
- . किसी राजनैतिक / सामाजिक / धार्मिक/ निजी शोभायात्राएँ / रैली/जुलूस निर्धारित समयावधि के भीतर ही सम्पन्न की जाएँगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं प्रक्रिया-निर्देशों के अनुरूप ही आयोजित की जाएँगी। यह आयोजक / आयोजन समिति का दायित्व होगा कि ऐसी शोभायात्राएँ / रैली / जूलूस सुव्यवस्थित रूप में संचालित हों, जिससे यातायात में व्यवधान ना हो तथा लोक व्यवस्था सुसंगत रूप से बिना किसी बाधा के संचालित रह सके।
- . किसी भी राजनैतिक / सामाजिक/धार्मिक/ निजी शोभायात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा जनसमूह प्रबंधन की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन / पुलिस प्रशासन के समन्वय से सुनिश्चित की जानी अनिवार्य होगी।
- . पंडाल / अस्थाई संरचना/ रैली / शोभायात्राओं की अनुमति हेतु सामान्य निर्देशः-पंडालों / अस्थाई सरंचनाओं / रैली / शोभायात्राओं में निम्न उल्लेखित बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए।
- पंडालों/अस्थाई सरंचनाओं को स्थिर, सुरक्षित एवं यथासंभव अग्निरोधी सामग्री से बनाया जाना होगा।
- उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले पंडालों की संरचना अनिवार्य रूप से अग्निरोधक सामग्री से की जानी चाहिए।
- पंडालों/अस्थाई सरंचनाओं हेतु अनुमति प्रदान करते हुए यथासंभव मुख्य सड़क या चौराहे में यह अनुमति प्रदान नही की जावेगी यदि प्रदान की जाती है तो उक्त हेतु वैकल्पिक मार्गो का चिन्हाकन किया जाना अनिवार्य होगा।
- पंडालों में आयोजित होने वाले किसी विशिष्ट आयोजनों हेतु सक्षम स्वीकृति पृथक से प्राप्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते जिला कलेक्टर एंव पुलिस अधीक्षक की सहमति से जोड़ सकेंगे साथ ही शासन के विभिन्न विभागीय अधिनियम, नियमों एंव समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- यह आयोजन समिति का उत्तरदायित्व होगा कि सम्पूर्ण आयोजन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो जो राष्ट्र विरोधी, साम्प्रदायिक सौहार्द्र, विधि एवं व्यवस्था अथवा सार्वजनिक शांति में विघ्न उत्पन्न करता हो।
- समाप्ति मूल स्वरूप जिससे कि 6. आयोजन समिति/आयोजक का यह अनिवार्य दायित्व होगा की आयोजन के पश्चात तत्काल स्थल पर साफ-सफाई करावे एवं स्थल को में लाए, किसी भी प्रकार की संरचना, खुदाई को स्थाई ना रखे भविष्य में किसी दुर्घटना या अप्रिय स्थिति निर्मित हो या धार्मिक दावो के रूप में इस्तेमाल किया जाये ।
- किसी भी परिस्थिति में पंडालों में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। साथ ही पंडाल ऐसे स्थानों पर स्थापित नहीं किए जाएंगे, जहाँ यातायात, आपातकालीन पहुंच या सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में अवरोध उत्पन्न हो।
- आयोजन समिति द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय के परामर्श से अस्थायी शौचालयों, जलापूर्ति एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी। इस हेतु आयोजन समिति संसाधना की उपलब्धता के अनुसार निकाय से सशुल्क सहयोग प्राप्त कर सकेगी।
- पंडालों/अस्थाई संरचना में लोक सुरक्षा के दृष्टि कोण से यथासंभव सी.सी.टी.वी कैमरे स्थापित किए जाएँ।
- पंडालों / अस्थाई संरचनाओं के निर्माण में ज्वलनशील सामग्री जैसे सूखी घास, बिना अग्निरोधक उपचार वाला पतला वस्त्र तथा अत्यधिक प्लास्टिक सजावट का प्रयोग यथासभव न्यूनतम किया जाए।
- पंडालों की संरचना इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि वह अपेक्षित वायु-दाब एवं आगंतुकों के दबाव को सहन करने में सक्षम हो। जटिल या विशाल संरचनाओं के लिए निकायो द्वारा संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र लिया जाना होगा।
- सक्षम प्रधिकारी इन शर्तों के अधीन स्थानीय आवश्यकता एंव कानून व्यवस्था को देखते हुए अन्य ऐसे शर्तों का समावेश कर सकेगा जो विधि अनुकुल हो।
- आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमति के बावजूद आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकरी किसी भी समय दिये गये अनुमति को सकारण निरस्त कर सकेगा।
- सक्षम प्राधिकारी उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते जिला कलेक्टर एंव पुलिस अधीक्षक की सहमति से जोड सकेगें।
देखें आदेश