CG Action on teachers: 4 शिक्षक, 2 भृत्य सेवा से बर्खास्त, इस वजह से कलेक्टर ने की कार्रवाई, जानिए...

CG Action on teachers: लंबे समय से स्कूल से गायब शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों पर कलेक्टर की गाज गिरी है। कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुये 4 शिक्षकों व भृत्य को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

Update: 2024-10-09 15:17 GMT
CG Action on teachers: 4 शिक्षक, 2 भृत्य सेवा से बर्खास्त, इस वजह से कलेक्टर ने की कार्रवाई, जानिए...
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CG Action on teachers: बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने लंबे से समय से स्कूल नहीं आने वाले शिक्षकों और भत्यों पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुये अनुपस्थित 4 शिक्षक, 2 भत्य को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त शिक्षकों के नाम 

विकासखण्ड सिमगा के शास. प्राथ.शाला करहुल सहायक शिक्षक एल.बी गुपेन्द्र कुमार यादव शास.प्राथ.शाला खैरघटा के सहायक शिक्षक गीतांजली वर्मा, शास.प्राथ.शाला पिपराही में पदस्थ सहायक शिक्षक ललिता रूपदास,  शास.प्राथ. शाला पौसरी के सहायक शिक्षक ज्योत्सना सागरकर शामिल है। 

वहीँ जिन दो भृत्य को बर्खास्त किया गया है उनमें, विकासखण्ड भाटापारा के शास. उच्च माध्य.विद्यालय करहीबाजार भृत्य मदन लाल टंडन, शास.पूर्व माध्य.शाला डोटोपार भृत्य पवन कुमार ध्रुव शामिल है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 के नियम 11 में प्रावधानित "कोई शासकीय सेवक, अवकाश सहित या विना अवकाश के 05 वर्ष से अधिक निरंतर कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर "शासकीय सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ रागझा जावेगा एवं छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम-18 के तहत किसी भी प्रकार का अवकाश मंजूर नही किया जावेगा"

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 के नियम 11 एवं मूलभूत नियम 2018 मे संशोधन [छ.ग.श.वि.वि.क. 114/एल-2018-04-00428/वि./ नि./ चार, दिनांक 22.03.2018] कर 05 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किया गया है। उपरोक्त अवकाश नियम 2010 के नियम-11 संशोधित अवकाश नियम 10 के नियम-11 के तहत् सेवा से त्याग पत्र मानकर सेवा समाप्त की जाती है। नीचे देखें आदेश...


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