Bilaspur Highcourt News: हॉस्टल-ट्रांसपोर्ट की सुविधा के बगैर साढ़े 5 लाख से अधिक मेडिकल कॉलेजों की फीस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Bilaspur Highcourt News: प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में बिना हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन फीस के सिर्फ कॉलेज की फीस साढ़े 5 लाख रुपए से अधिक वसूली जा रही है जिसके खिलाफ मेडिकल छात्रा ने जनहितयाचिका लगाई है। याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट कर रहा है।

Update: 2025-09-17 07:03 GMT

Bilaspur Highcourt News:  बिलासपुर के निजी मेडिकल कॉलेजों में सालाना साढ़े 5 लाख से अधिक फीस की वसूली के खिलाफ छात्रा ने जनहित याचिका लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस इंस्टीट्यूट्स गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े ने एडवोकेट हमीदा सिद्दिकी के जरिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, इसमें बताया कि कई निजी मेडिकल कालेज छात्रों से लगभग 5.5 लाख रुपए सालाना फीस वसूल रहे हैं, जबकि इसमें हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा शामिल नहीं है। यह छत्तीसगढ़ प्राइवेट कमर्शियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स (एडमिशन एवं फीस फिक्सेशन) नियम, 2008 की धारा 32 का सीधा उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वैकल्पिक हैं, यह छात्रों पर बाध्यकारी नहीं।

प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य के सभी निजी मेडिकल कालेजों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देशित किया कि सभी संबंधित कालेजों को नोटिस की सूचना दें, जिससे तय समय सीमा में जवाब मिल सके। अक्टूबर के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई होगी।

Tags:    

Similar News