सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई की तारीख देने से किया इंकार, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हस्तक्षेप करने की अर्जी

Update: 2022-02-10 06:47 GMT

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2022। कर्नाटक का हिजाब विवाद आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष कोर्ट में अर्जी लगाते हुए हस्तक्षेप की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें मामले से संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले की सुनवाई कर रही है, ऐसे में इस वक्त उसे हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी देने से भी इनकार कर दिया।

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर पक्ष रखा और कहा कि इस अर्जी पर फौरन सुनवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दो माह बाद परीक्षाएं हैं। लड़कियों को स्कूल आने से रोका जा रहा है। उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ मामला सुन रही है। हो सकता है कि वहां से आपको कुछ राहत मिल जाए। पहले उन्हें सुनने दीजिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट आज मामले की सुनवाई कर रही है, इस वक्त उसे हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी देने से भी इनकार कर दिया। जब सिब्बल ने केस सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध पर जोर दिया तो सीजेआई रमण ने कहा कि हम देखेंगे।

उधर, कर्नाटक हाईकोर्ट में आज तीन जजों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामला बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया था। इसके साथ अब सभी की निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर लगी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रितू राज अवस्थी ने बुधवार को हिजाब केस की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ गठित की। इसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस जेबुन्निसा एम. काजी शामिल हैं।

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