सहायक शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम. 2019 में 4 मई 2023 को संशोधन किया। जिसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक और बीएड या डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई और इसी आधार पर इसी दिन सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पद के लिए विज्ञापन 4 मई 2023 को ही जारी किया गया।
जिसमें 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित हुई थी। जिसमें बीएड और डीएड प्रतीक्षित अभ्यर्थी शामिल हुए 2019 के नियम में बीएड अभ्यर्थी को शामिल करने पर डीएड प्रतीक्षित अभ्यर्थियों विकास सिंह, युवराज सिंह और अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती दी और बताया कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के अध्ययन लिए डीएड कोर्स में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और बीएड ने उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन की ट्रेनिंग होती है। उक्त आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत किया हैं कि सहायक शिक्षकों जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराते हैं के लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं केवल डीएड अभ्यर्थी ही पात्र है और बीएड शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो प्राथमिक स्कूल बच्चों को पढ़ाने विशेष रूप से ट्रेंड नहीं हैं जबकि डीएड प्रशिक्षित प्राथमिक के लिए विशेष प्रशिक्षित हैंl
सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2019 से भी सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता से बीएड को अवैधानिक घोषित कर विलोपित करने यह याचिका लगाई और तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग किया l सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ ने शाशन से जवाब तलब करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 23 में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और उनके अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं ल